भीलवाड़ा 5 मार्च। उपश्रम आयुक्त द्वारा गुरूवार को 68 पेट्रोल पम्प के डीलर्स व कम्पनी को नोटिस जारी किये गये तथा तय समय में उपकर राशि जमा नही करवाये जाने की स्थिति में पेट्रोल पम्प के डीलर्स व कम्पनी के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही कर उपकर निर्धारण आदेश जारी किये जायेगे।

निर्माण दस्तावेजों की जांच और एकपक्षीय कार्यवाही की चेतावनी

उपश्रम आयुक्त शिवदयन सोलंकी ने बताया कि पेट्रोल पम्प मालिक/कम्पनी को निर्माण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है। नोटिस के बाद उपकर (सेस) जमा नही कराने पर पम्प मालिक के विरूद्ध एक पक्षीय उपकर सेस निर्धारण आदेश जारी करेगा। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत डीलर्स को अपना पक्ष रखने और दस्तावेज दिखाने का यह अंतिम अवसर प्रदान किया गया है।

बकाया राशि पर 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का प्रावधान

नियमों की अवहेलना और वित्तीय देरी को लेकर विभाग ने सख्त रुख अख्तियार किया है। उपकर राशि देय होने की अवधि में जमा नही कराए जाने की स्थिति मे 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से नियोजक पर ब्याज आरोपित किए जाने का प्रावधान है।

Pratahkal Bureau

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