भीलवाड़ा, 13 अक्टूबर। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को इस निर्देश की पालना करनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशों की अवहेलना करने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

श्रम आयुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार, कर्मचारियों को अपने मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग करने का अवसर देने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित सभी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान दिवस पर वेतन सहित अवकाश देना होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, भीलवाड़ा जिले में प्रथम और द्वितीय चरण में मतदान वाले क्षेत्रों में कार्यरत सभी कामगारों को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।

उप श्रम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) तथा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 17(2) के प्रावधानों के तहत लागू होगी। संबंधित प्रतिष्ठानों के लिए इन निर्देशों की पालना अनिवार्य है, ताकि कर्मचारी मतदान के दिन अपने मताधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से प्रयोग कर सकें।

Rajesh Toshniwal, Bhilwara

Rajesh Toshniwal, Bhilwara

नाम: राजेश तोषनीवाल

वर्तमान पद: ब्यूरो चीफ (भीलवाड़ा)

कार्यक्षेत्र: भीलवाड़ा (राजस्थान)

बीट (मुख्य विषय): राजनीति, क्राइम, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिज़नेस

परिचय 

राजेश तोषनीवाल राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के वरिष्ठ पत्रकार और ब्यूरो चीफ हैं। वह राजनीति, अपराध (क्राइम), स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों (बिज़नेस) सहित सभी मुख्य विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग करते हैं। मौके पर पहुंचकर सक्रियता से ग्राउंड रिपोर्टिंग करना उनकी मुख्य विशेषता है।

पत्रकारिता का अनुभव (Work Experience)

राजेश तोषनीवाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में कुल 44 वर्षों का व्यापक अनुभव है।

  • वह पिछले 35 वर्षों से अधिक समय से 'प्रातःकाल' समाचार पत्र से निरंतर जुड़े हुए हैं।
  • इससे पूर्व उन्होंने 'दैनिक जागरण', 'नवभारत टाइम्स' सहित कई अन्य लोकल एवं राज्यस्तरीय मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं।

शैक्षणिक योग्यता (Education)

  • स्नातक (Graduate)
  • डिप्लोमा इन जर्नलिज्म (Diploma in Journalism)

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