भीलवाड़ा: अफीम तस्करी के चार दोषियों को 10 और 4 साल की जेल
गुलाबपुरा और बनेड़ा थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने तस्करों पर लगाया भारी जुर्माना, 2016 और 2018 के प्रकरणों में आया फैसला।

भीलवाड़ा के एनडीपीएस न्यायालय द्वारा अफीम तस्करी के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस की फाइलें और कानूनी दस्तावेज।
भीलवाड़ा। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (गुलाबपुरा) विनोद कुमार वाजा ने अफीम तस्करी के दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है।
नीमच के तस्करों पर गिरी गाज
- न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी दीपक नागदा पुत्र मदनलाल नागदा और विष्णु नागदा पुत्र भरत नागदा, निवासी रेवली देवली जिला नीमच, मध्यप्रदेश को धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी माना।
- दोनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
- इसके अतिरिक्त, आरोपी विष्णु नागदा को धारा 8/25 एनडीपीएस एक्ट के तहत भी पृथक से 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
2016 में 29 मील चौराहे पर पकड़ी गई थी अफीम
प्रकरण के अनुसार, 2 अक्टूबर 2016 को गुलाबपुरा पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग-79 पर स्थित 29 मील चौराहे पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान भीलवाड़ा से अजमेर की ओर जा रही एक कार को रुकवाकर तलाशी ली गई। कार की सीट के पीछे छिपाई गई एक थैली मिली, जिसमें 2 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। पुलिस ने मौके से कार सवार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया था।
11 गवाहों और 41 दस्तावेज पेश कर साबित किया अपराध
अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रेखा चौहान ने प्रभावी पैरवी की। मामले को साबित करने के लिए अभियोजन ने 11 गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाए और 41 दस्तावेजी साक्ष्य व 10 आर्टिकल प्रदर्शित किए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोनों तस्करों को दोषी करार देते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया।
केस 2: अफीम डोडा-चूरा तस्करी के दो आरोपितों को मिली चार-चार साल की सजा
फोटो- बीएचएल 01
भीलवाड़ा। अफीम डोडा-चूरा तस्करी के मामले में बुधवार को विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) जगदीशप्रसाद शर्मा ने फैसला सुनाते हुये दो आरोपितों को चार-चार साल के कठोर कारावास और 40-40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
नाकाबंदी के दौरान एक्सयूवी से बरामद हुआ डोडा-चूरा
विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरुप गुर्जर ने बताया कि "तत्कालीन बनेड़ा थाना अधिकारी ने 9 अगस्त 2018 को गश्त के दौरान कंकोलिया चौराहे पर नाकाबंदी लगाई। इस दौरान एक महिन्द्रा एक्सयूवी आई, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने चालक को इशारा किया, लेकिन चालक ने वाहन को नहीं रोका और लांबा-उपरेड़ा जाने वाले रोड पर भगा ले गया।" इसके बाद वाहन को छोड़कर तस्कर फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर गाड़ी को चेक किया तो उसमें 48 किलो 100 ग्राम डोडा-चूरा मिला, जिसे एक्सयूवी सहित जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया।
वाहन मालिक और साथी गिरफ्तार
- पुलिस जांच से पता चला कि यह वाहन राजौद, नागौर निवासी रामकिशोर पुत्र प्रहलादराम रेवड़ा के नाम पर पंजीकृत है।
- पुलिस ने रामकिशोर को गिरफ्तार किया।
- साथ ही सियार, मंगरोप निवासी रामलाल पुत्र माधुलाल लुहार को गिरफ्तार कर दोनों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की।
दस्तावेजों और गवाहों से सिद्ध हुए आरोप
न्यायालय में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने दस गवाहों के बयान करवाये और 87 दस्तावेज पेश कर आरोपितों पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपितों को चार-चार साल के कठोर कारावास और 40-40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

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