अवैध अफीम डोडा चूरा तस्करी में दो तस्करों को 10-10 साल की सजा, 1-1 लाख जुर्माना
भीलवाड़ा की एनडीपीएस अदालत ने 94.140 किलो अफीम डोडा चूरा तस्करी मामले में चित्तौड़गढ़ के दो तस्करों को 10-10 साल की सजा सुनाई।

तस्वीर में भीलवाड़ा अदालत परिसर में पुलिसकर्मियों के बीच खड़े दो आरोपी नजर आ रहे हैं।
भीलवाड़ा। एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने अवैध अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में चित्तौड़गढ़ के दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में गोविन्द कुमार पुत्र उदयलाल धाकड़, निवासी गोपालपुरा, पुलिस थाना बेगूं और मनोज हजूरी पुत्र कन्हैयालाल हजूरी, निवासी धारला, पुलिस थाना बेगूं, चित्तौड़गढ़ शामिल हैं।
मामला 29 सितंबर 2021 का है। तत्कालीन थानाधिकारी बीगोद को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लाडपुरा की तरफ से एक मारुति कार आ रही है, जिसमें अवैध अफीम डोडा चूरा भरा हुआ है। सूचना के आधार पर थाना अधिकारी ने त्रिवेणी चौराहा पर नाकाबंदी शुरू की।
नाकाबंदी के दौरान मुखबिर की सूचना के अनुसार उक्त वाहन वहां पहुंचा। पुलिस ने कार को रोककर जांच की तो उसमें दो व्यक्ति बैठे मिले। उनकी पहचान गोविन्द कुमार और मनोज हजूरी के रूप में हुई। कार की तलाशी लेने पर उसमें से 5 प्लास्टिक के कट्टे बरामद हुए, जिनमें कुल 94 किलोग्राम 140 ग्राम अफीम डोडा चूरा भरा हुआ था।
पुलिस ने अफीम डोडा चूरा और कार को जब्त कर दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार किया तथा मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। जांच पूरी होने के बाद दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 8/15 NDPS Act के तहत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने आरोपितों का अपराध साबित करने के लिए न्यायालय के समक्ष 09 गवाह और 71 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश किए।
विशिष्ट न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर गोविन्द कुमार और मनोज हजूरी को दोषी माना। न्यायालय ने दोनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1-1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।
इस फैसले के साथ 29 सितंबर 2021 को बरामद 94 किलोग्राम 140 ग्राम अफीम डोडा चूरा की तस्करी के मामले में दोनों अभियुक्तों को न्यायिक रूप से दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा दी गई।

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