भीलवाड़ा में 48.250 किलो अफीम डोडा चूरा तस्करी मामले में दो दोषियों को 10-10 साल की कठोर कैद
भीलवाड़ा के वर्ष 2017 के 48.250 किलो अफीम डोडा चूरा तस्करी मामले में शाहपुरा की एनडीपीएस अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। विशिष्ट न्यायाधीश सानिया हाशमी ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास और ₹1-1 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई।

भीलवाड़ा में वर्ष 2017 के मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस), शाहपुरा ने कड़ा रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत की विशिष्ट न्यायाधीश सानिया हाशमी ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद दो आरोपितों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹1,00,000-₹1,00,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा ने बताया कि वर्ष 2017 में थाना हनुमाननगर के तत्कालिक थानाधिकारी दामोदर प्रसाद पुलिस जाब्ते के साथ मोरला चौराहे पर नाकाबंदी कर रहे थे। इसी दौरान संदेह के आधार पर एक कार को रुकवाकर उसकी गहन तलाशी ली गई।
तलाशी के दौरान कार से 48.250 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से ही आरोपी आशाराम जाट और हरिंद्र उर्फ हरेन्द्र जाट को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
अनुसंधान पूरा होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप-पत्र पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा ने प्रभावी पैरवी करते हुए कुल 23 गवाहों के बयान दर्ज कराए तथा 37 महत्वपूर्ण दस्तावेज साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मजबूत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी माना। इसके बाद न्यायालय ने दोनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1,00,000-₹1,00,000 के अर्थदंड की सजा सुनाते हुए मादक पदार्थ तस्करी के मामलों में सख्त संदेश दिया।

Pratahkal Newsroom
प्रातःकाल न्यूज़-रूम, प्रातःकाल न्यूज़ की वह समर्पित संपादकीय टीम है, जो सटीक, समयबद्ध और निष्पक्ष समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा न्यूज़-रूम राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय मामलों में सत्यापित रिपोर्टिंग, गहन विश्लेषण और जिम्मेदार पत्रकारिता पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।
