भीलवाड़ा में नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए बिना आयु संबंधी दस्तावेज और पहचान पत्र के नाबालिगों को होटल में ठहराने वाले संचालक को गिरफ्तार किया है। सुभाषनगर थाना पुलिस ने नागोरी गार्डन स्थित सांवरिया होटल के संचालक गोपाल वैष्णव को गिरफ्तार किया। आरोप है कि उसने बिना किसी वैध पहचान पत्र के नाबालिग लड़की और कानून से संघर्षरत बालक को होटल का कमरा किराए पर उपलब्ध कराया था, जहां छेड़छाड़ की घटना अंजाम दी गई।

सुभाष नगर थाना प्रभारी कैलाश कुमार बिश्नोई ने बताया कि 18 जुलाई 2026 को पीड़िता के परिजनों ने 17 वर्षीय नाबालिग के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की जांच के दौरान नागोरी गार्डन स्थित होटल सांवरिया के संचालक की भूमिका सामने आई।

पुलिस के अनुसार होटल संचालक आरोपी गोपाल वैष्णव (41) पुत्र रामचंद्र वैष्णव ने बिना किसी वैध पहचान पत्र के नाबालिगों को होटल में कमरा उपलब्ध कराया था। पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धारा 16/17 के तहत कार्रवाई करते हुए हाथीपुरा आकोला निवासी आरोपी गोपाल वैष्णव को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 31 अगस्त 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक सागर राणा के निर्देशानुसार तथा अति. पुलिस अधीक्षक मुख्यालय राजेश आर्य और वृत्त सदर क्षेत्र अधिकारी अंजली सिंह के पर्यवेक्षण में की गई। थानाधिकारी कैलाश कुमार विश्नोई के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बिना आईडी की जांच किए नाबालिगों को होटल या लॉज में ठहराने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में होटल संचालक की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने नाबालिगों की सुरक्षा और पहचान सत्यापन को लेकर सख्त रुख का संदेश दिया है।

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