भीलवाड़ा। एक नाबालिग लडक़ी का लगातार पीछा कर उसे होटल में ले जाकर रेप करने व अश्लील फोटो व वीडियो बनाने के आरोपित जाफर हुसैन बिसायती को 20 साल के कठोर कारावास और 86 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। अहम फैसला, विशिष्ट न्यायाधीश (एक) बालकृष्ण मिश्र ने सुनाया।

अभियोजन पक्ष और घटना का विवरण

विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीरसिंह कानावत ने बताया कि घटना हमीरगढ़ थाना इलाके की है। 17 दिसंबर 2024 को पीडि़ता ने अपने पिता के साथ थाने जाकर रिपोर्ट दी कि:

  • जाफर हुसैन बिसायती करीब एक वर्ष पहले जब वह दसवीं कक्षा में पढ़ रही थी, आये दिन उसका पीछा करता था।
  • मोबाइल नंबर लेकर ब्लैकमेल करना शुरु कर दिया।
  • उसे जबरन खींच कर बाइक पर बैठाकर होटल में ले गया और जबरन रेप किया।

धमकी और ब्लैकमेलिंग का सिलसिला

"अश्लील फोटो व वीडियो बना लिये। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर जबरन रेप करता। इतना ही नहीं आरोपित ने पीडि़ता की जहां सगाई कर रखी थी, उनको फोन कर सगाई तुड़वा दी। इसका उलाहना देने पर वह झगड़ा करने पर उतारू हो गया।"

पुलिस कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया

इस रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में ट्रायल के दौरान निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत किए गए:

  • 34 दस्तावेज पेश किये गये।
  • 15 गवाहों के बयान करवाये गये।

अंतिम निर्णय

ट्रायल पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपित बिसायती को 20 साल के कठोर करावास और 86 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। बिसायती पर लगे सभी आरोप सिद्ध करवाये गये।

Ruturaj Ravan

Ruturaj Ravan

यह प्रातःकाल मल्टीमीडिया में वेबसाइट मैनेजर और सोशल मीडिया एक्जीक्यूटिव के रूप में कार्यरत हैं, और पिछले तीन वर्षों से पत्रकारिता व डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं। इससे पूर्व उन्होंने दैनिक प्रहार में वेबसाइट प्रबंधन और सोशल मीडिया के लिए रचनात्मक कंटेंट निर्माण और रणनीतियों में अनुभव अर्जित किया। इन्होंने कोल्हापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय से स्नातक और हैदराबाद के सत्या इंस्टीट्यूट से उच्च शिक्षा पूरी की। इन्हें SEO मैनेजमेंट, सोशल मीडिया और उससे संबंधित रणनीतियाँ तैयार करने में व्यापक अनुभव है।

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