नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के आरोप में माण्डल ग्राम पंचायत के प्रशासक संजय भण्डिया तत्काल पदमुक्त
भीलवाड़ा की ग्राम पंचायत माण्डल के प्रशासक संजय भण्डिया को नियमों के विरुद्ध पट्टे जारी करने के आरोप सही पाए जाने पर पंचायती राज विभाग ने तत्काल पदमुक्त कर दिया।

भीलवाड़ा जिले की माण्डल पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत माण्डल के प्रशासक (निवर्तमान सरपंच) संजय भण्डिया को राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग ने नियमों के विरुद्ध पट्टे जारी करने के मामले में तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया है। विभाग की इस कार्रवाई को गंभीर प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।
पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, संजय भण्डिया पर पद का दुरुपयोग करने तथा ग्राम पंचायत में नियमों के विरुद्ध जाकर पट्टे जारी करने के गंभीर आरोप थे। मामले की जांच सक्षम स्तर पर कराई गई, जिसमें आरोप सही पाए जाने के बाद आगे की कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए।
विभागीय जांच के उपरांत सक्षम स्तर से प्राप्त निर्देशों की पालना में अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय) त्रिलोक चन्द मीना के हस्ताक्षरों से संजय भण्डिया को पदमुक्त किए जाने का आदेश जारी किया गया।
आदेश में भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि वे विभागीय आदेश क्रमांक 13524345 (11.02.2025) की पालना सुनिश्चित करते हुए ग्राम पंचायत माण्डल के उप सरपंच को प्रशासक पद का आगामी कार्यभार सौंपने की आवश्यक कार्रवाई करें। विभाग की इस कार्रवाई के साथ ग्राम पंचायत माण्डल में प्रशासकीय व्यवस्था के संचालन की जिम्मेदारी अब उप सरपंच को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

Pratahkal Bureau
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