मांडल में अवैध पट्टे जारी करने पर प्रशासनिक मौन, ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
मांडल ग्राम पंचायत में नियमों को ताक पर रखकर पट्टे जारी करने के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। जांच रिपोर्ट आने के बाद भी दोषियों के खुले घूमने पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है।

भीलवाड़ा जिले की मांडल ग्राम पंचायत में तत्कालीन सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने का गंभीर प्रकरण सामने आया है। इस मामले में जांच कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 14 मई 2026 को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंप दी थी, जिसमें तत्कालीन सरपंच संजय कुमार भण्डिया और तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी कजोड़ मल गुर्जर को दोषी ठहराया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जांच में दोषी पाए जाने के बावजूद, डेढ़ माह बीत जाने के बाद भी जिला परिषद कार्यालय द्वारा आरोपियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे प्रशासनिक संरक्षण की बू आ रही है।
विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि स्थानांतरण के बाद भी तत्कालीन सरपंच की आईडी सक्रिय रहना पंचायत कोष के लिए बड़ा खतरा है। वहीं, सूचना के अधिकार के तहत जांच रिपोर्ट मांगने वाले महावीर जाट ने आरोप लगाया है कि उन्हें रसीद देकर भी पिछले 10 दिनों से गुमराह किया जा रहा है और असल रसीद भी वापस ले ली गई है। ग्रामीणों ने अब जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों को तत्काल निलंबित करने और मामले में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है।

Rajesh Toshniwal, Bhilwara
नाम: राजेश तोषनीवाल
वर्तमान पद: ब्यूरो चीफ (भीलवाड़ा)
कार्यक्षेत्र: भीलवाड़ा (राजस्थान)
बीट (मुख्य विषय): राजनीति, क्राइम, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिज़नेस
परिचय
राजेश तोषनीवाल राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के वरिष्ठ पत्रकार और ब्यूरो चीफ हैं। वह राजनीति, अपराध (क्राइम), स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों (बिज़नेस) सहित सभी मुख्य विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग करते हैं। मौके पर पहुंचकर सक्रियता से ग्राउंड रिपोर्टिंग करना उनकी मुख्य विशेषता है।
पत्रकारिता का अनुभव (Work Experience)
राजेश तोषनीवाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में कुल 44 वर्षों का व्यापक अनुभव है।
- वह पिछले 35 वर्षों से अधिक समय से 'प्रातःकाल' समाचार पत्र से निरंतर जुड़े हुए हैं।
- इससे पूर्व उन्होंने 'दैनिक जागरण', 'नवभारत टाइम्स' सहित कई अन्य लोकल एवं राज्यस्तरीय मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं।
शैक्षणिक योग्यता (Education)
- स्नातक (Graduate)
- डिप्लोमा इन जर्नलिज्म (Diploma in Journalism)
