भीलवाड़ा में एलपीजी कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, 132 गैस सिलेंडर जब्त
प्रशासन ने 27 स्थानों पर छापेमारी कर अवैध रिफिलिंग मशीनों को पकड़ा और भदालीखेड़ा में एक ऑटो एलपीजी पंप को सील किया।

भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एलपीजी की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के काले कारोबार के विरुद्ध जिला प्रशासन ने निर्णायक जंग छेड़ दी है। अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु संचालित इस विशेष अभियान के तहत अब तक कुल 27 विभिन्न स्थानों पर बड़ी कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं, जिससे कालाबाजारी करने वाले गिरोहों में हड़कंप मच गया है। इन छापों के दौरान प्रशासन ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत गंभीर प्रकरण दर्ज किए हैं।
जिला रसद अधिकारी द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस सघन अभियान में अब तक कुल 132 गैस सिलेंडर, रिफिलिंग मशीनें एवं अन्य संबंधित उपकरण जब्त किए जा चुके हैं। प्रशासनिक टीम ने कानूनी शिकंजा कसते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6A के अंतर्गत 27 प्रकरण तैयार कर जिला कलेक्टर न्यायालय में सुनवाई हेतु प्रस्तुत कर दिए हैं। कार्रवाई की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक विशिष्ट मामले में प्राथमिकी (FIR) भी दर्ज कराई गई है। इसी कड़ी में कार्रवाई का विस्तार करते हुए भदालीखेड़ा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे एक ऑटो एलपीजी पंप को भी चिन्हित कर सील कर दिया गया है।
जिला प्रशासन ने कड़े शब्दों में चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि गैस की कालाबाजारी, अवैध जमाखोरी और जानलेवा अवैध रिफिलिंग जैसी गतिविधियों के विरुद्ध यह शून्य सहिष्णुता की नीति जारी रहेगी। आने वाले दिनों में भी प्रशासन का यह अभियान निरंतर सक्रिय रहेगा और जन सुरक्षा से खिलवाड़ कर इन गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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