भीलवाड़ा में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा को लेकर विधिक माप विज्ञान विभाग का विशेष अभियान जारी है। उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देश पर विधिक माप विज्ञान नियमों के तहत जिले में चलाए जा रहे अभियान के दौरान चार फर्मों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन मिलने पर दो फर्मों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

विधिक माप विज्ञान अधिकारी, भीलवाड़ा ने बताया कि अभियान के दौरान जय बाबा री कैन्टीन, रोडवेज बस स्टेशन शाहपुरा, जय श्रीजी जलपान गृह, रोडवेज बस स्टैंड शाहपुरा, श्री बालाजी रेस्टोरेंट, चित्तौड़ रोड भीलवाड़ा एवं महावीर गजक भंडार, रोडवेज बस स्टैंड चौराहा भीलवाड़ा की जांच की गई।

जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दो फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की गई। महावीर गजक भंडार, रोडवेज बस स्टैंड, भीलवाड़ा पर पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन नहीं होने तथा एमआरपी से अधिक मूल्य लेने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

वहीं, श्री बालाजी रेस्टोरेंट, चित्तौड़ रोड, भीलवाड़ा पर एमआरपी से अधिक मूल्य लेने के मामले में 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस तरह दोनों फर्मों पर कुल 15 हजार रुपये की जुर्माना कार्रवाई की गई।

विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ताओं को सही मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध हों और लीगल मेट्रोलॉजी के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित हो, इसके लिए विभाग की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

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