भीलवाड़ा में उपभोक्ता मामलों के विभाग के निर्देश पर विधिक माप विज्ञान नियमों के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान में नियमों का उल्लंघन सामने आने पर दो फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दोनों फर्मों पर कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान जिले में चार फर्मों की जांच की गई। इनमें जय बाबा री कैन्टीन, रोडवेज बस स्टेशन शाहपुरा, जय श्रीजी जलपान गृह, रोडवेज बस स्टैंड शाहपुरा, श्री बालाजी रेस्टोरेंट, चित्तौड़ रोड, भीलवाड़ा एवं महावीर गजक भंडार, रोडवेज बस स्टैंड चौराहा, भीलवाड़ा शामिल हैं।

जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दो फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की गई। महावीर गजक भंडार, रोडवेज बस स्टैंड, भीलवाड़ा पर पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन नहीं होने और एमआरपी से अधिक मूल्य लेने के मामले में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

वहीं, श्री बालाजी रेस्टोरेंट, चित्तौड़ रोड, भीलवाड़ा पर एमआरपी से अधिक मूल्य लेने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ताओं को सही मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध हों और लीगल मेट्रोलॉजी के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित हो, इसके लिए विभाग की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। विशेष अभियान के तहत की गई यह कार्रवाई उपभोक्ता हितों से जुड़े नियमों की पालना सुनिश्चित करने की दिशा में जारी विभागीय कार्रवाई का हिस्सा है।

Anshul Toshniwal, Bhilwara

Anshul Toshniwal, Bhilwara

नाम: अंशुल तोषनीवाल

वर्तमान पद: रिपोर्टर

कार्यक्षेत्र: भीलवाड़ा जिला (राजस्थान)

बीट (मुख्य विषय): सभी प्रकार के समाचार (General Reporting)

अनुभव: 6 माह

परिचय 

अंशुल तोषनीवाल भीलवाड़ा जिले से न्यूज़ वेबसाइट के लिए रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं। वह भीलवाड़ा जिले और उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की स्थानीय घटनाओं, प्रशासनिक गतिविधियों, क्राइम, राजनीति और जनहित से जुड़ी सभी प्रकार की खबरों को नियमित रूप से कवर करते हैं।

शैक्षणिक योग्यता (Education)

अंशुल तोषनीवाल शैक्षणिक रूप से इंजीनियर (Engineer) हैं। उनकी तकनीकी और विश्लेषणात्मक पृष्ठभूमि उन्हें खबरों को सटीकता से समझने और प्रस्तुत करने में मदद करती है।

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