भीलवाड़ा में विधिक माप विज्ञान विभाग की कार्रवाई, दो फर्मों पर 15 हजार का जुर्माना
भीलवाड़ा में विधिक माप विज्ञान विभाग के विशेष अभियान में चार फर्मों की जांच हुई। नियमों के उल्लंघन पर दो फर्मों पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें एमआरपी से अधिक कीमत व पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन का मामला शामिल है।

तस्वीर में भीलवाड़ा की एक दुकान पर निरीक्षण के दौरान अधिकारी और दुकानदार नजर आ रहे हैं।
भीलवाड़ा में उपभोक्ता मामलों के विभाग के निर्देश पर विधिक माप विज्ञान नियमों के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान में नियमों का उल्लंघन सामने आने पर दो फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की गई। दोनों फर्मों पर कुल 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान जिले में चार फर्मों की जांच की गई। इनमें जय बाबा री कैन्टीन, रोडवेज बस स्टेशन शाहपुरा, जय श्रीजी जलपान गृह, रोडवेज बस स्टैंड शाहपुरा, श्री बालाजी रेस्टोरेंट, चित्तौड़ रोड, भीलवाड़ा एवं महावीर गजक भंडार, रोडवेज बस स्टैंड चौराहा, भीलवाड़ा शामिल हैं।
जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दो फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की गई। महावीर गजक भंडार, रोडवेज बस स्टैंड, भीलवाड़ा पर पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन नहीं होने और एमआरपी से अधिक मूल्य लेने के मामले में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
वहीं, श्री बालाजी रेस्टोरेंट, चित्तौड़ रोड, भीलवाड़ा पर एमआरपी से अधिक मूल्य लेने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
विधिक माप विज्ञान अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ताओं को सही मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध हों और लीगल मेट्रोलॉजी के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित हो, इसके लिए विभाग की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। विशेष अभियान के तहत की गई यह कार्रवाई उपभोक्ता हितों से जुड़े नियमों की पालना सुनिश्चित करने की दिशा में जारी विभागीय कार्रवाई का हिस्सा है।

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