भीलवाड़ा, 7 मार्च। शहर के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में एक 80 वर्षीय वृद्ध किसान के साथ कथित रूप से धोखाधड़ी कर उसकी संपत्ति हड़पने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में पांच आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(2) और 318(4) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

धोखाधड़ी का विवरण और मुख्य आरोपी

सुभाष नगर थाना पुलिस के अनुसार, सुवाणा निवासी किसान जग्गा पुत्र कजोड़ जाट (उम्र 80 वर्ष) ने जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के समक्ष पेश होकर शिकायत दी। पीड़ित का आरोप है कि उसके रिश्तेदार—भतीजे रामलाल (36) पुत्र भंवरलाल जाट, भंवरलाल (58) पुत्र गणेश लाल जाट और देवा लाल (46) पुत्र गणेश लाल जाट—ने गांव के ही रवि प्रकाश (37) पुत्र नंदलाल प्रजापत और पूसा लाल (38) पुत्र बद्री लाल जाट के साथ मिलकर उसे गुमराह किया। आरोप है कि 4 मार्च को आरोपियों ने उसे यह कहकर भीलवाड़ा के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय ले गए कि उसकी पुश्तैनी जमीन का अलग-अलग रास्ता दर्ज कराना है। वहां कथित रूप से पंजीयन अधिकारियों से मिलीभगत कर उससे उसकी पूरी संपत्ति का हक त्याग (रिलinquishment deed) अपने नाम पर करवा लिया गया।

पीड़ित का खुलासा और प्रशासन की भूमिका

पीड़ित किसान ने बताया कि उसे इस धोखाधड़ी की जानकारी 25 मार्च को स्वयं आरोपियों ने दी, जब उन्होंने कहा कि "अब उसकी सारी संपत्ति उनके नाम हो चुकी है और उसे अपनी पुत्रियों के पास जाकर रहना चाहिए।" किसान ने यह भी बताया कि वह अनपढ़ है और कभी स्टांप खरीदने नहीं गया, इसके बावजूद उसके नाम से स्टांप जारी कर दिए गए। उसका आरोप है कि पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने बिना सही जांच-पड़ताल के कुछ ही मिनटों में पूरा काम कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे प्रकरण की जांच जारी है।

Pratahkal Bureau

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