भीलवाड़ा में साधु-संतों के धार्मिक समागम और पवित्र शोभायात्राओं को अपना निशाना बनाने वाले शातिर व आदतन अपराधी राम सिंह को भीमगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पिस्तौल और शराब तस्करी से लेकर चोरी व जेबतराशी जैसे अपराधों में पिछले 28 वर्षों से भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, टोंक और चित्तौड़गढ़ जिलों में सक्रिय रहे आरोपी को तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के अनुसार 19 जुलाई 2026 को भीमगंज थाना क्षेत्र में श्री रामस्नेही सम्प्रदाय शाहपुरा पीठ के पीठाधीश्वर जगदगुरू स्वामी श्री 1008 श्री रामदयाल जी महाराज की भव्य शोभायात्रा आयोजित की गई थी। शोभायात्रा के दौरान श्रद्धालु महाराज श्री के स्वागत में व्यस्त थे। इसी दौरान भीड़ का फायदा उठाकर आरोपी राम सिंह ने लोगों की जेबें काटनी शुरू कर दीं।

घटना के दौरान भीमगंज निवासी सर्राफा व्यवसायी प्राचीर समदानी के कार्यालय के बाहर महाराज श्री का स्वागत किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने भीड़ का लाभ उठाते हुए प्राचीर समदानी की जेब से 9,000 रुपये, प्रहलादराय समदानी की जेब से 12,000 रुपये, मनीष समदानी की जेब से 20,000 रुपये तथा मनीष कोगटा की जेब से 7,000 रुपये चोरी कर लिए। शोभायात्रा में हुई इन सभी वारदातों के बाद सीसीटीवी फुटेज और वीडियो में आरोपी की गतिविधियां कैद हो गईं, जिसके आधार पर प्राचीर समदानी ने भीमगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक सागर राणा के आदेशानुसार तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य के निकटतम सुपरविजन में भीमगंज थाना पुलिस की एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी विश्लेषण और सीसीटीवी फुटेज का गहन परीक्षण किया। इसके बाद मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर आरोपी राम सिंह पिता गुलाब सिंह राजपूत, उम्र 43 वर्ष, निवासी कनेछन कला, थाना फुलिया कला, जिला भीलवाड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी राम सिंह वर्ष 1998 से अपराध की दुनिया में सक्रिय है। पिछले ढाई दशकों से अधिक समय में उसके खिलाफ भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, राजसमंद और टोंक सहित विभिन्न जिलों में कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम एवं आबकारी अधिनियम के तहत भी गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। सुभाषनगर थाना, भीलवाड़ा में आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 के तहत मामला दर्ज है, जबकि केकड़ी (अजमेर) और देवली (टोंक) में आबकारी अधिनियम के तहत भी उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज हैं।

इसके अलावा वर्ष 1998 से अब तक सुभाषनगर, सिटी कोतवाली (भीलवाड़ा), जहाजपुर, जीआरपी चित्तौड़गढ़, केकड़ी (अजमेर) तथा नाथद्वारा (राजसमंद) थानों में भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। हमीरगढ़ थाने में उसके खिलाफ रास्ता रोकने और मारपीट के मामले भी दर्ज हैं।

पुलिस ने बताया कि थाना फुलियाकला में वर्ष 2024 में भी आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 447, 434 और 427 के तहत मामला दर्ज हुआ था, जिसमें चार्जशीट न्यायालय में पेश की जा चुकी है।

भीमगंज थाना पुलिस का कहना है कि धार्मिक आयोजनों और शोभायात्राओं की आड़ में अपराध करने वाले आरोपियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी राम सिंह से सख्ती से पूछताछ की जा रही है ताकि उससे जुड़ी अन्य वारदातों का भी खुलासा किया जा सके।

Pratahkal Bureau

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