शाहपुरा थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ अभद्रता और मारपीट करने के मामले में अतिरिक्त सेशन न्यायालय (महिला उत्पीडऩ प्रकरण), भीलवाड़ा ने आरोपी जेठ को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास और 11 हजार 5 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह घटना करीब साढ़े पांच साल पहले की बताई गई है।

खेत में अकेली पाकर की थी जबरदस्ती

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीडि़ता ने अपने परिजनों के साथ शाहपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि "19 अक्टूबर 2020 की शाम वह अपने खेत में कपास समेटकर गांठ बांध रही थी। इसी दौरान रिश्ते में उसका जेठ लगने वाला आरोपी दिनेश वहां पहुंचा। उसे अकेला पाकर उसने अभद्रता की।" पीडि़ता ने हिम्मत दिखाते हुए कड़ा विरोध किया और किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर घर पहुंची और अपने सास-ससुर को आपबीती सुनाई।

समझाइश पर भी की थी मारपीट

रिपोर्ट में उल्लेख है कि घटना की जानकारी मिलने पर जब परिजनों ने आरोपी को बुलाकर समझाइश की कोशिश की, तो उसने अपनी गलती मानने के बजाय विवाद शुरू कर दिया और परिजनों के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।

न्यायालय में प्रभावी पैरवी और सजा का ऐलान

मामले की सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट अदिति सेठिया ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की। उन्होंने पीडि़ता के पक्ष को मजबूती से रखने के लिए न्यायालय के समक्ष 8 गवाह और 11 महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए आरोपी दिनेश को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई।

Rajesh Toshniwal, Bhilwara

Rajesh Toshniwal, Bhilwara

नाम: राजेश तोषनीवाल

वर्तमान पद: ब्यूरो चीफ (भीलवाड़ा)

कार्यक्षेत्र: भीलवाड़ा (राजस्थान)

बीट (मुख्य विषय): राजनीति, क्राइम, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिज़नेस

परिचय 

राजेश तोषनीवाल राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के वरिष्ठ पत्रकार और ब्यूरो चीफ हैं। वह राजनीति, अपराध (क्राइम), स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों (बिज़नेस) सहित सभी मुख्य विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग करते हैं। मौके पर पहुंचकर सक्रियता से ग्राउंड रिपोर्टिंग करना उनकी मुख्य विशेषता है।

पत्रकारिता का अनुभव (Work Experience)

राजेश तोषनीवाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में कुल 44 वर्षों का व्यापक अनुभव है।

  • वह पिछले 35 वर्षों से अधिक समय से 'प्रातःकाल' समाचार पत्र से निरंतर जुड़े हुए हैं।
  • इससे पूर्व उन्होंने 'दैनिक जागरण', 'नवभारत टाइम्स' सहित कई अन्य लोकल एवं राज्यस्तरीय मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं।

शैक्षणिक योग्यता (Education)

  • स्नातक (Graduate)
  • डिप्लोमा इन जर्नलिज्म (Diploma in Journalism)

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