शाहपुरा थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ अभद्रता और मारपीट करने के मामले में अतिरिक्त सेशन न्यायालय (महिला उत्पीडऩ प्रकरण), भीलवाड़ा ने आरोपी जेठ को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास और 11 हजार 5 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह घटना करीब साढ़े पांच साल पहले की बताई गई है।

खेत में अकेली पाकर की थी जबरदस्ती

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीडि़ता ने अपने परिजनों के साथ शाहपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि "19 अक्टूबर 2020 की शाम वह अपने खेत में कपास समेटकर गांठ बांध रही थी। इसी दौरान रिश्ते में उसका जेठ लगने वाला आरोपी दिनेश वहां पहुंचा। उसे अकेला पाकर उसने अभद्रता की।" पीडि़ता ने हिम्मत दिखाते हुए कड़ा विरोध किया और किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर घर पहुंची और अपने सास-ससुर को आपबीती सुनाई।

समझाइश पर भी की थी मारपीट

रिपोर्ट में उल्लेख है कि घटना की जानकारी मिलने पर जब परिजनों ने आरोपी को बुलाकर समझाइश की कोशिश की, तो उसने अपनी गलती मानने के बजाय विवाद शुरू कर दिया और परिजनों के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।

न्यायालय में प्रभावी पैरवी और सजा का ऐलान

मामले की सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट अदिति सेठिया ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की। उन्होंने पीडि़ता के पक्ष को मजबूती से रखने के लिए न्यायालय के समक्ष 8 गवाह और 11 महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए आरोपी दिनेश को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई।

Pratahkal Bureau

Pratahkal Bureau

प्रातःकाल ब्यूरो, प्रातःकाल न्यूज़ की वह समर्पित संपादकीय टीम है, जो सटीक, सामयिक और निष्पक्ष समाचार पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा ब्यूरो राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय मामलों में सत्यापित रिपोर्टिंग, गहन विश्लेषण और जिम्मेदार पत्रकारिता पर अपना ध्यान केंद्रित करता है।

Next Story