भीलवाड़ा न्यायालय के विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण संख्या-2) ने चेक अनादरण के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी दीपक टांक को 15 माह के साधारण कारावास से दंडित किया है।

मामले का संक्षिप्त विवरण

परिवादी राजेश पुत्र रामकुमार तोषनीवाल निवासी संजय कॉलोनी भीलवाड़ा ने अपने एडवोकेट ललित सांखला के मार्फत अदालत में परिवाद पेश किया था। यह पूरा मामला 1 लाख 25 हजार रुपए के चेक अनादरण से जुड़ा हुआ था। मामले में आरोपी आरके कॉलोनी निवासी दीपक टांक पुत्र रतनसिंह टांक के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया था।

अदालत का फैसला और प्रतिकर राशि

अदालत ने दोनों पक्षों के साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर दीपक टांक को धारा 138 एनआई एक्ट के तहत दोषी माना है। न्यायालय ने आरोपी को 15 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है और परिवादी को 2 लाख 18 हजार 750 रुपए प्रतिकर राशि अलग से देने का आदेश दिया है। इस आदेश के साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी प्रतिकर राशि जमा नहीं कराता है, तो उसे 3 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

Rajesh Toshniwal, Bhilwara

Rajesh Toshniwal, Bhilwara

नाम: राजेश तोषनीवाल

वर्तमान पद: ब्यूरो चीफ (भीलवाड़ा)

कार्यक्षेत्र: भीलवाड़ा (राजस्थान)

बीट (मुख्य विषय): राजनीति, क्राइम, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिज़नेस

परिचय 

राजेश तोषनीवाल राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के वरिष्ठ पत्रकार और ब्यूरो चीफ हैं। वह राजनीति, अपराध (क्राइम), स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों (बिज़नेस) सहित सभी मुख्य विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग करते हैं। मौके पर पहुंचकर सक्रियता से ग्राउंड रिपोर्टिंग करना उनकी मुख्य विशेषता है।

पत्रकारिता का अनुभव (Work Experience)

राजेश तोषनीवाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में कुल 44 वर्षों का व्यापक अनुभव है।

  • वह पिछले 35 वर्षों से अधिक समय से 'प्रातःकाल' समाचार पत्र से निरंतर जुड़े हुए हैं।
  • इससे पूर्व उन्होंने 'दैनिक जागरण', 'नवभारत टाइम्स' सहित कई अन्य लोकल एवं राज्यस्तरीय मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं।

शैक्षणिक योग्यता (Education)

  • स्नातक (Graduate)
  • डिप्लोमा इन जर्नलिज्म (Diploma in Journalism)

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