भीलवाड़ा: चेक अनादरण मामले में दीपक टांक को 15 माह की जेल और जुर्माना
विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 1.25 लाख के चेक बाउंस मामले में आरोपी को 15 माह के कारावास और 2.18 लाख रुपये प्रतिकर राशि भुगतान का आदेश दिया।

भीलवाड़ा न्यायालय के विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट प्रकरण संख्या-2) ने चेक अनादरण के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी दीपक टांक को 15 माह के साधारण कारावास से दंडित किया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण
परिवादी राजेश पुत्र रामकुमार तोषनीवाल निवासी संजय कॉलोनी भीलवाड़ा ने अपने एडवोकेट ललित सांखला के मार्फत अदालत में परिवाद पेश किया था। यह पूरा मामला 1 लाख 25 हजार रुपए के चेक अनादरण से जुड़ा हुआ था। मामले में आरोपी आरके कॉलोनी निवासी दीपक टांक पुत्र रतनसिंह टांक के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया था।
अदालत का फैसला और प्रतिकर राशि
अदालत ने दोनों पक्षों के साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर दीपक टांक को धारा 138 एनआई एक्ट के तहत दोषी माना है। न्यायालय ने आरोपी को 15 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है और परिवादी को 2 लाख 18 हजार 750 रुपए प्रतिकर राशि अलग से देने का आदेश दिया है। इस आदेश के साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी प्रतिकर राशि जमा नहीं कराता है, तो उसे 3 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

Pratahkal Bureau
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