भीलवाड़ा। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय (संख्या 3) के पीठासीन अधिकारी अमित कुमार ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए, वर्ष 2019 के चर्चित हत्याकांड के आरोपी राकेश गुर्जर को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास और 1,00,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। आरोपित राकेश पुत्र शंकर लाल गुर्जर बिजोलिया थाना क्षेत्र के भूती गांव का रहने वाला है।

पारिवारिक संपत्ति के विवाद में कुल्हाड़ियों से हमला

यह पूरी वारदात और विवाद पारिवारिक संपत्ति और जमीन को लेकर था। घटना 24 जून 2019 की रात करीब 8:15 बजे की है, जब प्रभूलाल अपने बाड़े की मोटर बंद कर घर लौट रहे थे। उस समय आरोपी राकेश और उसके साथियों ने पूर्व नियोजित तरीके से उन पर कुल्हाड़ियों और लाठियों से हमला कर दिया था। इस हमले के दौरान बीच-बचाव करने आए अन्य परिजनों को भी चोटें आई थीं। गंभीर रूप से घायल प्रभूलाल की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बिजौलिया पुलिस ने केस दर्ज कर अनुसंधान किया और न्यायालय में चालान पेश किया।

19 गवाहों और 37 दस्तावेजों के आधार पर फैसला

अभियोजन अधिकारी अनुराग आचार्य की प्रभावी पैरवी और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए 19 गवाहों व 37 दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने राकेश पुत्र शंकर लाल गुर्जर को इस मामले में दोषी करार दिया। न्यायालय ने पीठासीन अधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में आरोपी को आजीवन कारावास और ₹100000 के अर्थदंड से दंडित करने का अंतिम फैसला सुनाया है।

Pratahkal Bureau

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