भीलवाड़ा जिले की औद्योगिक फिजाओं में प्रदूषण का जहर घोलने वाली एक बड़ी इकाई के खिलाफ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कठोर दंडात्मक कार्रवाई की है। बनेड़ा तहसील के ग्राम बेरा में स्थित एल्युमिनियम एक्सटूजन प्रोफाइल निर्माता कंपनी 'अतुल्या एक्सट्रशंस प्राइवेट लिमिटेड' को पर्यावरण नियमों के घोर उल्लंघन का दोषी पाते हुए तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया गया है। प्रशासन की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई ने क्षेत्र के औद्योगिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, जहाँ लंबे समय से इस इकाई द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को लेकर चिंता जताई जा रही थी।

प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अंतर्गत कंपनी को दी गई संचालन सहमति को भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। मंडल ने यह निर्णायक कदम जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 33ए तथा वायु अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अंतर्गत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए उठाया है। इस आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु प्रशासनिक अधिकारियों को कंपनी के डीजी सेट को सील करने और बिजली तथा पानी जैसी समस्त अनिवार्य सेवाओं की आपूर्ति को तुरंत प्रभाव से बाधित करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

यह कार्रवाई न केवल संबंधित औद्योगिक इकाई के लिए एक बड़ी चेतावनी है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकारी संकल्प को भी स्पष्ट करती है। एक ओर जहां यह निर्णय स्थानीय निवासियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यह संदेश भी है कि पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी करने वाली किसी भी औद्योगिक इकाई को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल, कंपनी परिसर में गतिविधियों के पूरी तरह ठप हो जाने के बाद प्रशासन अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रियाओं पर केंद्रित है।

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