भीलवाड़ा: नवीन न्यायालय परिसर भूमि आवंटन का अधिवक्ताओं ने किया विरोध
भीलवाड़ा जिला न्यायालय संघर्ष समिति ने नवीन परिसर के लिए आवंटित भूमि को अनुपयुक्त बताते हुए विधायक अशोक कोठारी से भूमि निरस्त करने की मांग की।

भीलवाड़ा जिला न्यायालय परिसर अधिवक्ता संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने आज शहर विधायक अशोक कोठारी से भेंट कर नवीन न्यायालय परिसर हेतु आवंटित 62 बीघा भूमि के संबंध में अधिवक्ताओं की गंभीर आपत्तियों और समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने विधायक को स्पष्ट किया कि प्रस्तावित नवीन न्यायालय परिसर का स्थान व्यावहारिक दृष्टि से सर्वथा अनुपयुक्त है। शहर से अत्यधिक दूरी होने के कारण भविष्य में अधिवक्ताओं, वादकारियों और आमजन को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
संघर्ष समिति ने विधायक के समक्ष अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं को विश्वास में लिए बिना और वास्तविक परिस्थितियों से गुमराह कर यह भूमि आवंटन प्रक्रिया संपन्न की गई है, जिससे पूरे अधिवक्ता समाज में गहरा असंतोष व्याप्त है। समिति ने विधायक से मांग की कि उक्त 62 बीघा भूमि आवंटन को तत्काल निरस्त किया जाए। इसके स्थान पर, वर्तमान न्यायालय परिसर के निकट उपलब्ध भूमि पर ही न्यायालय के विस्तार और निर्माण की दिशा में प्रभावी पहल की जानी चाहिए, ताकि न्यायालय की पहुंच शहर और आमजन के लिए सुगम बनी रहे।
विधायक अशोक कोठारी ने प्रतिनिधिमंडल की चिंताओं को गंभीरतापूर्वक सुना और अधिवक्ताओं की भावनाओं को समझते हुए इस विषय से जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा को तत्काल अवगत कराया। विधायक ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे अधिवक्ताओं की मांगों और समस्याओं को पूरी गंभीरता के साथ राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे और इस संवेदनशील विषय पर सकारात्मक समाधान निकालने हेतु हरसंभव प्रयास करेंगे। संघर्ष समिति ने आशा जताई है कि आगामी समय में अधिवक्ता हित और जनसुविधा को प्राथमिकता देते हुए न्यायोचित निर्णय लिया जाएगा।

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