‘आपकी पूंजी आपका अधिकार’: डीग में 69 हजार निष्क्रिय खातों में जमा 11.87 करोड़ रुपये लौटाने की तैयारी तेज
डीग जिले में ‘आपकी पूंजी आपका अधिकार’ अभियान के तहत 69 हजार निष्क्रिय बैंक खातों में जमा 11.87 करोड़ रुपये लौटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 12 दिसंबर को जिला स्तरीय शिविर में खाताधारक केवाईसी कर अपने बंद खातों को पुनः सक्रिय कर सकेंगे। आरबीआई निर्देशों के तहत डीईए फंड में जमा राशि वापस दिलाने की पहल तेज।

10 दिसंबर।
डीग जिले में हजारों लोगों की वर्षों पुरानी जमा पूंजी अब वापस उनके हाथों में पहुँचने जा रही है। लंबे समय से निष्क्रिय पड़े करीब 70 हजार बैंक खातों में फंसे 11.87 करोड़ रुपये लौटाने के लिए प्रशासन और बैंकिंग संस्थाएं एक व्यापक जन-अभियान की शुरुआत कर चुकी हैं। ‘आपकी पूंजी–आपका अधिकार’ नामक यह विशेष मुहिम उन खाताधारकों के लिए उम्मीद बनकर आई है, जिनका पैसा बीते दशक से धूल खा रहा था।
जिले में संचालित नौ प्रमुख बैंकों ने ऐसे 69,804 खातों की पहचान की है, जिनमें पिछले दस वर्षों से कोई वित्तीय लेन-देन नहीं हुआ। बैंकिंग नियमों के अनुसार, इन निष्क्रिय खातों की राशि भारतीय रिजर्व बैंक के डिपोजिट एजुकेशन अवेयरनेस फंड (डीईए फंड) में स्थानांतरित कर दी गई थी। अब आरबीआई ने बैंकों को आदेश दिए हैं कि वे इन खातों के वास्तविक दावेदारों को खोजकर उनकी राशि लौटाएं। इसी कड़ी में बैंकों द्वारा खाताधारकों को एसएमएस, पत्र, कॉल सहित सभी माध्यमों से लगातार सूचना भेजी जा रही है।
इस बड़े अभियान को एक मंच पर लाने के लिए 12 दिसंबर को डीग के किशन लाल जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय जागरूकता एवं सहायता शिविर आयोजित किया जाएगा। प्रातः 10 बजे से शुरू होने वाले इस शिविर में सभी प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे और मौके पर ही केवाईसी अद्यतन, खाते पुनः सक्रिय करने और डीईए फंड से राशि वापसी की प्रक्रिया को पूरा करेंगे।
पंजाब नेशनल बैंक के अग्रणी जिला प्रबंधक निखिल लॉल ने बताया कि खाते सक्रिय करने की प्रक्रिया अत्यंत सरल है। खाताधारक अपने बैंक या शिविर में जाकर अद्यतन केवाईसी दस्तावेज जमा करें और न्यूनतम 100 रुपये की जमा या निकासी के साथ खाता पुनः सक्रिय हो जाएगा। इसके बाद डीईए फंड में मौजूद पूरी राशि वापस उसी खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मूल खाताधारकों का निधन हो चुका है, उनके नामित व्यक्ति या वैध उत्तराधिकारी दावा कर सकते हैं। इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र और संबंधित विधिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
जिला प्रशासन एवं अग्रणी बैंक प्रबंधन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस महत्त्वपूर्ण अभियान का लाभ अवश्य उठाएं और सालों से रुकी अपनी गाढ़ी कमाई को वापस प्राप्त करें। 12 दिसंबर का शिविर न केवल जागरूकता का अवसर है बल्कि हजारों परिवारों के लिए अपनी आर्थिक पूंजी पुनः हासिल करने का महत्त्वपूर्ण दिन भी साबित हो सकता है।

Pratahkal Bureau
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