आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती-2025: शादीशुदा होने पर नियुक्ति रोकने का मामला हाई कोर्ट पहुँचा, भर्ती अंतिम फैसले के अधीन
राजस्थान हाई कोर्ट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती-2025 से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। भरतपुर की बबली देवी ने शादीशुदा होने के आधार पर नियुक्ति नहीं देने को चुनौती दी है। अदालत ने भर्ती के तहत होने वाली सभी नियुक्तियों को अंतिम निर्णय के अधीन रखने का आदेश दिया।

राजस्थान हाई कोर्ट में ‘आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती-2025’ में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए भर्ती के तहत की जाने वाली सभी नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन (Subject to Final Decision) रखने का आदेश जारी किया है।
मामला भरतपुर जिले की ग्राम पंचायत कमालपुरा की मूल निवासी बबली देवी द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट तिलक जांगिड़ ने राजस्थान हाई कोर्ट में पैरवी की।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि बबली देवी ने ग्राम पंचायत कमालपुरा की वरीयता सूची (Merit List) में पहला स्थान प्राप्त किया था और वह सर्वाधिक योग्य उम्मीदवार हैं। इसके बावजूद केवल शादीशुदा होने का हवाला देकर उन्हें नियुक्ति देने से इनकार किया जा रहा है।
याचिका में यह भी दलील दी गई है कि वैवाहिक स्थिति के आधार पर नियुक्ति से वंचित करना संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक और कानूनी अधिकारों का सीधा उल्लंघन है तथा यह स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण है।
मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर लिया और भर्ती प्रक्रिया के तहत की जाने वाली सभी नियुक्तियों को हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रखने का आदेश जारी किया। इस आदेश के साथ अब इस भर्ती प्रक्रिया में की जाने वाली नियुक्तियां याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी।

Mohan Joshi, Bharatpur
नाम: मोहन लाल जोशी
वर्तमान पद: रिपोर्टर
कार्यक्षेत्र: भरतपुर (राजस्थान)
बीट (मुख्य विषय): तहसील रिपोर्टिंग, क्राइम (अपराध), एग्रीकल्चर फार्मिंग (कृषि), प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जनसमस्याएं
परिचय एवं अनुभव
मोहन लाल जोशी को मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में एक लंबा और विविध अनुभव है। वह वर्तमान में भरतपुर क्षेत्र से विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनके करियर का विवरण निम्नलिखित है:
- राजस्थान पत्रिका: इन्होंने 10 वर्षों तक राजस्थान पत्रिका में अपनी सेवाएं दी हैं, जहाँ मुख्य रूप से क्राइम, एग्रीकल्चर फार्मिंग और जन समस्याओं से संबंधित विषयों पर विस्तृत कवरेज की।
- ईटीवी राजस्थान (जयपुर): 14 साल पहले इन्होंने ईटीवी राजस्थान, जयपुर के साथ काम किया।
- शेर-ए-हिंदुस्तान: इस मीडिया संस्थान के साथ भी काम करने का अनुभव।
शैक्षणिक योग्यता (Education)
मोहन लाल जोशी शैक्षणिक और तकनीकी रूप से पत्रकारिता में उच्च योग्यता रखते हैं:
- स्नातक (Graduation)
- बीजेएमसी (BJMC): बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन
- पीएचडी (Ph.D.): पत्रकारिता (Journalism) में उनकी पीएचडी वर्तमान में जारी है।
