डीग जिले में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का बदला समय, भीषण गर्मी के चलते फैसला
भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला कलक्टर मयंक मनीष ने कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए सुबह 7:30 से दोपहर 12:00 बजे तक का नया समय निर्धारित किया है।

जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान और मौसम विभाग द्वारा भीषण गर्मी एवं लू के जारी पूर्वानुमान के बीच प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाया है। जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मयंक मनीष ने डीग जिले में संचालित सभी राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय समय में परिवर्तन के आधिकारिक आदेश जारी किए हैं।
जिला कलक्टर द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी आदेशानुसार, अब जिले के समस्त सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं के लिए दिनांक 27 अप्रैल 2026 से ग्रीष्मावकाश प्रारंभ होने तक कक्षाओं का संचालन प्रातः 07:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक किया जाएगा। यह निर्णय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के निवेदन और स्कूली बच्चों को हीटवेव के संभावित प्रकोप से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि समय परिवर्तन का यह प्रावधान केवल कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ही लागू होगा। जिले के सभी राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों तथा समस्त विद्यालयी स्टाफ के लिए निर्धारित समय-सारणी पूर्व की भांति यथावत रहेगी।
जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधनों को इन आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि कोई भी राजकीय अथवा गैर-राजकीय विद्यालय इन जनहितकारी आदेशों की अवहेलना या उल्लंघन करता पाया जाता है, तो संबंधित संस्था के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के निहित प्रावधानों के तहत नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह निर्णय भीषण गर्मी के बीच विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Pratahkal Bureau
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