भुसावर कस्बे स्थित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चोरी के दो मामलों में दोषी पाए गए आरोपी को आर्थिक जुर्माने के साथ तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले में आरोपी पर प्रत्येक मामले में अलग-अलग जुर्माना भी लगाया गया है।

भुसावर स्थित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, दौसा जिले के महवा थाना क्षेत्र के हडिया गांव निवासी अभियुक्त विक्रम मीणा (उर्फ वीरेंद्र) पुत्र दिलीप मीणा को भुसावर कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चोरी के दो अपराधों में प्रत्येक मामले में तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक में 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन अधिकारी पंकज शर्मा ने बताया कि अभियुक्त ने अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर खेड़ली मोड़ पुलिस ने मामला संख्या 8/2026 और 13/2026 दर्ज कर आरोपी विक्रम मीणा को गिरफ्तार किया तथा मामले की जांच शुरू की। सुनवाई के दौरान अदालत ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी माना।

अभियोजन के अनुसार, आरोपी विक्रम मीणा इससे पहले भी 20 से 22 मोटरसाइकिल चोरी के मामलों में शामिल रहा है। अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी ठहराते हुए दोनों मामलों में प्रत्येक के लिए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत के इस फैसले के साथ चोरी के दोनों मामलों का न्यायिक निष्पादन हुआ।

Pratahkal Bureau

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