भरतपुर: सैनिक कल्याण बोर्ड में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वीर परिवार सहायता योजना के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को निःशुल्क विधिक सहायता और स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई।

भरतपुर के गोवर्धन गेट स्थित सैनिक कल्याण बोर्ड में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर के दौरान मौजूद भूतपूर्व सैनिक और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी।
भरतपुर, 29 जनवरी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर वीर परिवार सहायता योजना के तहत सैनिक कल्याण बोर्ड, गोवर्धन गेट में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कानूनी सहायता एवं लोक अदालत की जानकारी
लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल माधवेन्द्र सिंह द्वारा उपस्थित भूतपूर्व सैनिकों को उनसे संबंधित जानकारी, कानूनी संबंधी, निःशुल्क विधिक सहायता एवं कानूनी प्रक्रिया के बारे में बताया गया। उन्होंने जानकारी दी कि लोक उपयोगिता सेवाएं जैसे:
- वायु, सड़क, जल, परिवहन, डाक, टेलीफोन।
- बिजली, पानी, स्वास्थ्य, अस्पताल, बीमा, बैंक।
- आवास, पेट्रोल, शिक्षा एवं भू-संपदा सेवाएं।
इन सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु जिला स्तर पर स्थायी लोक अदालतों का गठन किया गया है। आमजन की लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों का सौंहाद्रपूर्ण तरीके से शीघ्र निस्तारण किया जा सके आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई।
वीर परिवार योजना एवं विधिक सहायता
शिविर में असिस्टेंट, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल मृगराज मनहर द्वारा वीर परिवार योजना के तहत सैनिकों को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
शिविर का समापन
शिविर का संचालन कर्नल अनिल कुमार चौहान द्वारा किया गया एवं उपस्थित भूतपूर्व सैनिकों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

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