भरतपुर, 9 मार्च। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला भरतपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा, सम्मान एवं स्वास्थ्य विषय को लेकर एक विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम रणजीत नगर स्थित अग्रसेन महिला महाविद्यालय में संपन्न हुआ, जिसकी मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा रहीं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व जिला उपाध्यक्ष सोनीला गौड़, नोनीहाल सिंह एडवोकेट तथा जिला मीडिया प्रभारी डॉ. वीरेंद्र पचौरी उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला मोर्चा जिला संयोजक कविता गोयल द्वारा की गई।

कार्यक्रम का शुभारंभ एवं मातृ शक्ति का उद्बोधन

कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की गयी। मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा ने अपने उद्बोधन में कहा की "अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के सम्मान और कानूनी अधिकारों पर जोर दिया जा रहा है भारत सरकार महिलाओं के खानपान, पोषण और स्वास्थ्य के लिए गर्भवती, स्तनपान करने वाली और किशोरी महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गरम भोजन और राशन उपलब्ध कराती है ताकि महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके।" उन्होंने सरकार की निशुल्क सेनेटरी नैपकिन योजना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि "सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में अध्ययनरत सभी छात्राओं के लिए स्वच्छ मासिक धर्म के लिए निशुल्क नैपकिन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है इस योजना का सभी छात्राएं अधिक से अधिक लाभ उठाएं।" महिलाओं को संकट के समय सहायता के लिए सरकार द्वारा निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 181 पर महिलाओ को सहायता प्रदान की जाती हैं।

विधिक अधिकार और संपत्ति में हिस्सेदारी की जानकारी

विशिष्ट अतिथि नोनीहाल सिंह एडवोकेट ने छात्राओं को उनके अधिकारों हेतु कानूनी जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि "सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत बेटियों को जन्म से ही पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार प्राप्त है।" वैवाहिक अधिकार पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि "मुस्लिम महिला अधिनियम के माध्यम से ट्रिपल तलाक को अपराध घोषित किया गया है।" महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून पर विचार विमर्श करते हुए उन्होंने कहा कि "महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा, घरेलू हिंसा से संरक्षण और यौन अपराधों के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए हैं जो महिलाओं को सुरक्षित विधिक वातावरण प्रदान करते हैं।"

स्वास्थ्य अधिकार और सामाजिक आत्म-निरीक्षण

पूर्व जिला उपाध्यक्ष सोनिला गौड़ ने महिलाओं के स्वास्थ्य के संदर्भ में चर्चा करते हुए "अनुच्छेद 21 के तहत निजता और स्वास्थ्य का अधिकार, एमटीपी एक्ट, सुरक्षित गर्भपात और मातृत्व लाभ जैसे कानून से अवगत कराया।" उन्होंने बताया कि पीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का अधिकार प्राप्त है इसके अतिरिक्त आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में भी जानकारी प्रदान की। जिला मीडिया प्रभारी डॉ. वीरेंद्र पचौरी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि "महिला दिवस केवल उपलब्धियां को बनाने का दिवस नहीं है बल्कि असमानता दमन घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर आत्म निरीक्षण करने का एक अवसर है ताकि महिलाओं को वास्तविक रूपेण समाज में सम्मान मिल सके साथ ही समान विधिक अधिकार भी प्राप्त हो सके।"

समापन एवं उपस्थिति

कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. गंभीर सिंह ने सभी आगंतुकों को धन्यवाद प्रेषित किया। इस अवसर पर सविता फौजदार, अनु फौजदार, अनीता, मीरा गोयल, स्वाती अग्रवाल, अंजना सोनी, विभा गर्ग सहित सैकड़ो की संख्या में महाविद्यालय की छात्राएं उपस्थिति रही।

Pratahkal Bureau

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