अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल ने राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 बउनवान राजस्थान सरकार जरिए थानाधिकारी पुलिस थाना छबड़ा बनाम जफर मोहम्मद पुत्र उस्मान खां जाति मुसलमान निवासी जौहरीपुरा थाना छबड़ा जिला बारां के मामले में कड़ा आदेश पारित किया है। पुलिस थाना छबड़ा में वर्ष 2006 से वर्ष 2025 तक दर्ज गंभीर आपराधिक इतिहास को देखते हुए यह निर्णय लिया गया।

प्रकरण में प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार जफर मोहम्मद के विरुद्ध कुल 13 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें धारा 13 आरपीजीओ (07), 4/25 आर्म्स एक्ट (03), 8/21 एनडीपीएस एक्ट (02) एवं भादस (01) के तहत मामले शामिल हैं। इनमें से कुल 10 प्रकरणों में वह न्यायालय से सजायाब हो चुका है। मामले में उभयपक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने निर्णय पारित किया।

इस प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी हरिओम मीणा ने पैरवी की। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भंवर लाल जनागल द्वारा पारित आदेश के अनुसार गैरसायल जफर मोहम्मद पुत्र उस्मान खां को आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य से पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ जिला झालावाड़ (राज.) क्षेत्र में 15 दिन के लिए जिला बदर किया गया है। यह कार्रवाई कानून-व्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

Pratahkal Bureau

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