कोटा संभाग के पासपोर्ट आवेदकों के लिए बड़ी खबर: पुराने लॉगिन से आवेदन करने वाले हो जाएं सावधान, आरपीओ कोटा ने जारी किए नए सख्त निर्देश
कोटा और उदयपुर संभाग के पासपोर्ट आवेदकों के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी यशवंत माठे ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब पासपोर्ट पुनः जारी करने के लिए नई यूजर आईडी से पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। जानें क्यों पोर्टल पर जयपुर आरपीओ दिख रहा है और डिजिलॉकर के दस्तावेजों को लेकर क्या हैं नए नियम। आवेदन से पहले यह खबर जरूर पढ़ें।

बारां। पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को लेकर अक्सर आमजन के मन में कई सवाल और तकनीकी उलझनें होती हैं, लेकिन कोटा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अधीन आने वाले जिलों के आवेदकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी यशवंत माठे ने बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, उदयपुर और सलूम्बर के आवेदकों को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट के पुन: जारी (Re-issue) करने की प्रक्रिया में अब पुराने ढर्रे पर चलना भारी पड़ सकता है। दरअसल, कई आवेदकों को आवेदन के दौरान तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें पोर्टल पर आरपीओ कोटा के स्थान पर आरपीओ जयपुर का विकल्प स्वत: प्रदर्शित हो रहा था। इस विसंगति के कारण आवेदकों को अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों की सूची देखने में असमर्थता हो रही थी।
इस समस्या के जड़ से समाधान के लिए अधिकारी यशवंत माठे ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि जो भी आवेदक अपने पासपोर्ट का पुन: आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए अब पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर नई यूजर आईडी, यूजरनेम और पासवर्ड के साथ नया पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है। केवल नए लॉगिन सृजित करने के माध्यम से ही सिस्टम आरपीओ कोटा का सही चयन सुनिश्चित करेगा और संबंधित केंद्रों की सूची उपलब्ध कराएगा। पुराने लॉगिन आईडी का उपयोग करने वाले आवेदकों को सिस्टम में त्रुटि का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए विभाग ने स्पष्ट तौर पर नए अकाउंट के माध्यम से ही आगे बढ़ने की सलाह दी है। यह कदम न केवल प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा बल्कि आवेदकों के समय और श्रम की भी बचत करेगा।
प्रशासनिक सुधारों की इसी कड़ी में डिजिटल सशक्तिकरण पर भी विशेष जोर दिया गया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोटा द्वारा यह आधिकारिक जानकारी साझा की गई है कि अब डिजिलॉकर में उपलब्ध दस्तावेज पासपोर्ट सत्यापन के लिए पूरी तरह मान्य होंगे। वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी आवेदकों को आवेदन के समय डिजिलॉकर एक्सेस प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिससे भौतिक दस्तावेजों के सत्यापन की जटिलता कम होगी। अंत में, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सलाह भी दी है कि आवेदक पहले अपना पासपोर्ट प्राप्त करें और उसके बाद ही अपनी यात्रा के टिकट बुक करें। किसी भी प्रकार की सहायता या तकनीकी शंका के निवारण के लिए आवेदक आधिकारिक पोर्टल पर विजिट करने के साथ ही कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर 0744-2943382 पर भी संपर्क कर सकते हैं। राजेंद्र शर्मा द्वारा प्रेषित यह जानकारी कोटा और उदयपुर संभाग के हजारों आवेदकों के लिए सुगम राह सुनिश्चित करने वाली साबित होगी।

Pratahkal Bureau
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