बारां। विशेष न्यायाधीश पोक्सो 2 बारां सोनिया बेनीवाल (जिला न्यायाधीश संवर्ग) ने 13 मार्च 2026 को निर्णय पारित कर विधि से संघर्षरत बालक और उसके सहयोगी अभियुक्त सोनू उर्फ महावीर को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने विधि से संघर्षरत बालक को धारा 363, 323, 354, 504, 376, 376(3) भादस व 3/4, 7/8 पोक्सो एक्ट में दोषी माना, जबकि अभियुक्त सोनू उर्फ महावीर को धारा 363 सपठित धारा 120 बी आईपीसी व 16/17 पोक्सो एक्ट के तहत दंडित किया गया है।

न्यायालय का कड़ा फैसला और अर्थदंड

विशेष लोक अभियोजक अरविंद त्यागी ने बताया कि न्यायालय द्वारा विधि से संघर्षरत बालक को दोषी मानकर बीस वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 1,26,000 रूपए अर्थदंड व अभियुक्त सोनू उर्फ महावीर को बीस साल के कठोर कारावास एवं कुल 70 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत संचालित विशेष न्यायालय क्रम-2 बारां द्वारा सुनाया गया।

अपराध की घटना और पुलिस अनुसंधान

मामले के विवरण के अनुसार, 16 जून 2022 को फरियादी पीडिता के पिता ने थाना छीपाबडौद में उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में उल्लेख था कि "19 जून 2022 को समय रात 2.30 बजे की बात है वह अपने ससुराल गया हुआ था और सारे परिवार के सदस्य घर पर सो रहे थे। रात के 2.00 से 2.30 बजे के लगभग उसके दामाद, जो वहां सो रहे थे जब वह उठे तो उसकी बच्ची पीडिता उम्र 15 साल घर से गायब थी, उससे थोडी देर पहले लगभग 2 बजे विधि से संघर्षरत बालक वहां पर अपनी स्वयं की पिकअप लेकर खडा हुआ था, जो पहले भी उसकी नाबालिग पुत्री को भगा कर ले गया आज भी वहीं भगाकर ले गया है।"

न्यायिक प्रक्रिया और साक्ष्यों का आधार

उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना छीपाबडौद ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। पुलिस थाना छीपाबडौद द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। इसके पश्चात दौराने विचारण गवाहों की साक्ष्य लेखबद्ध की गई। साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

Pratahkal Bureau

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