बारां में घुमन्तु जातियों के लिए सहायता शिविर अब 15 फरवरी तक बढ़े
जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों हेतु शिविरों की अवधि 15 दिन और बढ़ाई।

बारां जिला कलेक्ट्रेट में घुमन्तु समुदाय के कल्याणार्थ आयोजित बैठक के दौरान अधिकारीगण, जहां शिविरों के माध्यम से पहचान पत्र और सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है।
बारां, 4 फरवरी। प्रदेश सरकार द्वारा घुमन्तु समुदाय (विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु) के व्यक्तियों को विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु पहचान पत्र जारी करने के लिए जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त पंचायत समिति एवं नगरपालिका, नगर परिषद में 31 जनवरी तक आयोजित होने वाले सहायता शिविरों की तिथि अब 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है।
शिविरों का उद्देश्य एवं अब तक की प्रगति
अब तक आयोजित सहायता शिविरों में घुमन्तु समुदाय के व्यक्तियों के पहचान पत्र जारी किए गए। जिससे समुदाय के व्यक्तियों को राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- शिविरों में मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि बनाने के लिए भी आवेदन ऑनलाइन करवाए गए।
जिला कलक्टर के निर्देश और नई समय-सीमा
जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि:
"अब सहायता शिविर आयोजन अवधि में 15 दिवस की वृद्धि की जाकर 15 फरवरी 2026 तक सहायता शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।"
शिविरों में घुमन्तु समुदाय के व्यक्तियों के मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण आदि बनाने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं कर आवेदन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे संबंधित व्यक्ति अपने-अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले शिविरों का लाभ ले सकेंगे।

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