बारां: हत्या के 3 साल पुराने मामले में आरोपी विकास मीणा बाइज्जत बरी
डीजे कोर्ट बारां ने ग्राम छजावा हत्याकांड में 24 गवाहों के बयानों और अधिवक्ता की दलीलों के आधार पर आरोपी को दोषमुक्त किया।
प्रकरण की पृष्ठभूमि और विधिक जानकारी
अधिवक्ता कृष्णकांत शर्मा ने बताया कि ग्राम छजावा में हुई हत्या का यह एक बहुचर्चित मामला था। डीजे कोर्ट बारां में प्रकरण संख्या 143/2022 के तहत आरोपी के विरुद्ध निम्नलिखित धाराओं में मामला चल रहा था:
- धारा 302, 147, 148, 149, 98सी
- 4/25 आयुध अधिनियम
अभियुक्त का विवरण
इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में विकास उर्फ गोलू पुत्र रामप्रसाद मीणा, निवासी छजावा के विरुद्ध विचारण चल रहा था।
न्यायालय की कार्यवाही और गवाही
मुकदमे की सुनवाई के दौरान कानूनी प्रक्रिया के तहत साक्ष्य जुटाए गए:
- प्रकरण में कुल 24 गवाहों के बयान दर्ज हुए।
- "इस दौरान दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए तथा आरोपी के अधिवक्ता की दलीलों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आरोपी को हत्या के मामले से बाइज्जत बरी कर दिया।"
न्यायालय जिला एवं विशिष्ट सेशन न्यायाधीश ने हत्या के तीन साल पुराने एक प्रकरण में फैसला देते हुए आरोपी को बाइज्जत बरी किया है।

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