Baran Municipal Election 2026: मतदान पर सार्वजनिक अवकाश घोषित
मतदाताओं की सुविधा और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए जिला कलक्टर ने प्रथम व द्वितीय चरण के मतदान पर संवेतनिक अवकाश और सूखा दिवस का आदेश दिया जारी।

बारां। नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) बालमुकुंद असावा ने मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घंटे और मतगणना के दिन सूखा दिवस तथा मतदान दिवसों पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए संवेतनिक अवकाश घोषित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी असावा ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रथम चरण के मतदान के लिए 9 सितंबर 2026 (बुधवार) और द्वितीय चरण के मतदान के लिए 11 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को होने वाले मतदान के फलस्वरूप संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यदि किसी क्षेत्र में पुनर्मतदान की स्थिति बनती है, तो उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में भी पुनर्मतदान दिवस के दिन सार्वजनिक अवकाश प्रभावी रहेगा। यह आदेश संबंधित क्षेत्रों के मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग करने में सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किया गया है, ताकि सभी नागरिक अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य का निर्वहन बिना किसी बाधा के कर सकें।
वहीं, आगामी नगरीय निकायों के आम चुनाव 2026 के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर बालमुकुन्द असावा ने सूखा दिवस घोषित किए जाने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। प्रथम चरण के लिए 7 सितंबर 2026 को सांय 6 बजे से 9 सितंबर 2026 को सांय 6 बजे तक मतदान समाप्ति से पूर्व के 48 घंटे की अवधि में सूखा दिवस घोषित किया गया है।
द्वितीय चरण के लिए 9 सितंबर 2026 को सांय 6 बजे से 11 सितंबर 2026 को सांय 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा। मतगणना के दिन 14 सितंबर 2026 को भी संपूर्ण अवधि के लिए सूखा दिवस घोषित किया गया है। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी बारां, अंता, मांगरोल, छबड़ा, अटरू, किशनगंज तथा जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशों की कड़ी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी कलक्टर ने नगरीय निकायों के आम चुनाव 2026 के अंतर्गत मतदान के दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए संवेतनिक अवकाश घोषित करने के संबंध में भी आदेश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) एवं कलक्टर बालमुकुन्द असावा ने प्रथम चरण मतदान के लिए 9 सितंबर 2026 (बुधवार) तथा द्वितीय चरण मतदान के लिए 11 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को होने वाले मतदान के फलस्वरूप संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान दिवस को संवेतनिक अवकाश घोषित किया है।
यदि कोई नियोजक इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने के लिए अवकाश नहीं देता है, तो इसके संबंध में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण देते हुए अवगत कराया जा सकता है, ताकि दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। नगरीय निकाय चुनाव के दौरान मतदान की सुविधा, कानून एवं शांति व्यवस्था और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए जारी ये आदेश संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे।

Pratahkal Bureau
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