बारां जिले के थाना मांगरोल पुलिस ने अवैध खनन से अर्जित की गई संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेन्द्र वैष्णव उर्फ राजू की चल एवं अचल संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई के अनुमोदन की अनुमति के लिए अनुशंसा की है। यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 107 के तहत की गई है।

पुलिस अधीक्षक बारां अभिषेक अंदासु ने बताया कि डॉ. कमल जांगिड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बारां के सुपरवीजन तथा पुष्पेन्द्र सिंह आढ़ा, वृताधिकारी वृत अन्ता के नेतृत्व में विनोद कुमार मीणा, पुलिस निरीक्षक एवं थानाधिकारी मांगरोल की गठित टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार अवैध खनन, चोरी, लोक सेवक पर हमला, चौथ वसूली तथा हत्या के प्रयास जैसे प्रकरणों में लगातार सक्रिय अपराधी राजेन्द्र वैष्णव उर्फ राजू पुत्र रामकुंवार, जाति वैष्णव, उम्र 40 वर्ष, निवासी मुण्डिया, थाना मांगरोल, जिला बारां द्वारा अवैध खनन की कमाई (Proceeds of Crime) से अर्जित चल एवं अचल संपत्ति को चिन्हित किया गया है।

पुलिस ने आरोपी की अवैध कमाई से अर्जित 02 ट्रैक्टर, निर्माणाधीन मकान तथा बैंक खाते को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 107 के अंतर्गत कुर्क किए जाने की अनुशंसा की है।

पुलिस अधीक्षक के अनुसार राजेन्द्र वैष्णव उर्फ राजू आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसके विरुद्ध थाना मांगरोल, विज्ञान नगर कोटा तथा थाना अयाना में कुल 06 प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई अवैध खनन से अर्जित संपत्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके तहत आरोपी की चल एवं अचल संपत्ति को कुर्क करने की अनुशंसा की गई है।

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Pratahkal Newsroom

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