बारां, 23 अप्रैल। राज्य सरकार ने बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड से अल्पकालीन फसल ऋण योजना के तहत ऋण लेने वाले कृषकों को बड़ी राहत देते हुए ऋण चुकौती की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 मई निर्धारित कर दी है, जिससे हजारों किसानों को बिना ब्याज भुगतान का अवसर मिल सकेगा।

यह सुविधा उन कृषकों पर लागू होगी जिन्होंने सहकारी समितियों के माध्यम से खरीफ फसलों के लिए 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2025 के दौरान ऋण लिया था। प्रबन्ध निदेशक सौमित्र कुमार मंगल ने बताया कि सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की हड़ताल समाप्त होने के बाद अब किसान संबंधित बैंक शाखा अथवा समिति स्तर पर संपर्क कर खरीफ 2025 के तहत वितरित ऋणों का चुकारा कर सकते हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसान 15 मई तक या ऋण लेने की तारीख से 12 माह की अवधि पूर्ण होने से पहले, जो भी पहले हो, बिना ब्याज के ऋण जमा कर सकते हैं। इस अवधि में भुगतान करने पर अल्पकालीन फसल ऋणों पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा देय 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान की छूट का लाभ भी प्राप्त होगा।

प्रबन्ध निदेशक के अनुसार वर्तमान में जिले के लगभग 6600 कृषकों द्वारा खरीफ 2025 के ऋण की लगभग 32 करोड़ रुपये की राशि जमा कराना शेष है। निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान किसानों के लिए आर्थिक राहत और सरकारी ब्याज अनुदान का लाभ सुनिश्चित करेगा, जिससे कृषि क्षेत्र में वित्तीय संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

Pratahkal Bureau

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