बारां। भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण- 2026 कार्यक्रम के तहत गुरूवार को अंता विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया गया। अंता विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 1.33 प्रतिशत बढ़कर 2 लाख 12 हजार 334 हो गई है। यहां 12 जनवरी को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 2 लाख 9 हजार 546 थी।

मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि "अंता विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा उप चुनाव के उपरांत 27 नवंबर 2025 को एसआईआर अभियान घोषित किया गया था। जिसके अन्तर्गत 8 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक गणना चरण के उपरान्त 12 जनवरी 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था, जिसमें विधानसभा क्षेत्र अंता में कुल मतदाताओं की संख्या 209546 थी।" पत्रकार वार्ता के दौरान निर्वाचक पंजीयन अधिकारी हवाई सिंह यादव, चुनाव समन्वयक हीरालाल वर्मा, सहायक निदेशक जनसम्पर्क योगेन्द्र शर्मा आदि उपस्थित थे।

दावे व आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूचियों के संबंध में 12 जनवरी से 11 फरवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त किए गए। इस अवधि में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंता में कुल 2926 फॉर्म-6/6ए, 156 फॉर्म-7 तथा 690 फॉर्म-8 प्राप्त हुए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे एवं आपत्तियों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची फॉर्म 9, 10, 11, 11ए और 11बी में तैयार की गई और ऐसी सूचियों की एक प्रति उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रत्येक कार्य दिवस को प्रदर्शित की गई। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रति सप्ताह प्राप्त होने वाले दावे एवं आपत्तियों की सूचियां मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से साझा की गईं। यह सूचियां जिला निर्वाचन अधिकारी व मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन उपलब्ध होने के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

मतदाता सांख्यिकी और लिंगानुवार विवरण

गुरूवार को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के अनुसार अंता में प्रारूप मतदाता सूची में कुल 209546 मतदाताओं में 1.33 प्रतिशत वृद्धि के उपरान्त कुल मतदाताओं की संख्या 212334 हो गई है, जिनमें 110260 पुरूष, 102071 महिला तथा 3 ट्रांसजेण्डर हैं। अंतिम मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी (फोटोरहित) एवं हार्ड कॉपी जिले के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर पर बैठक आयोजित कर निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है।

ऑनलाइन उपलब्धता और नाम जोड़ने की निरंतर प्रक्रिया

यह सूचियां जिला निर्वाचन अधिकारी व मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट https://election.rajasthan.gov.in तथा https://voters.eci.gov.in पर उपलब्ध है। कोई भी मतदाता इस सूची में अपना नाम ऑनलाइन देख सकता है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, हटाना व प्रविष्टियों में संशोधन एक अनवरत प्रक्रिया सतत जारी है, इसके लिए क्रमशः फॉर्म-6 मय घोषणापत्र (अनुलग्न-VI), 7 एवं 8 ECINet App/Voters Portal (https://voters.eci.gov.in) पर ऑनलाइन अथवा संबंधित बीएलओ से सम्पर्क कर भरा जा सकता है।

अपील हेतु निर्धारित समयावधि एवं नियम

मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 तथा निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 23 एवं 27 के अन्तर्गत प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अन्तिम प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में की जा सकेगी। जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में उनके निर्णय की तिथि से 15 दिवस के भीतर द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान को प्रस्तुत की जा सकेगी।

Pratahkal Bureau

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