Delhi Pollution Guidelines: GRAP-2 लागू होने के बाद क्या बैन और किसे मिली छूट? यहाँ समझें पूरा नियम|
दिल्ली-एनसीआर में GRAP-2 लागू होने के बाद निर्माण कार्यों पर लगी पाबंदियों और BS-4 वाहनों से जुड़े सवालों के जवाब यहां जानें।
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण छाई धुंध के बीच इंडिया गेट के पास सड़क पर वाहन चलते हुए नजर आ रहे हैं।
दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बिगड़कर 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंचने के बाद 2 नवंबर से GRAP-2 (ग्रैप-2) लागू कर दिया गया है। इस स्थिति में लोगों के मन में मकान के निर्माण, गाड़ियों के आवागमन और आसपास होने वाले प्रदूषण की शिकायतों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। थिंक टैंक एनवायरोकेटलिस्ट के फाउंडर सुनील दहिया ने इन सभी जरूरी सवालों के सटीक और प्रामाणिक जवाब दिए हैं।
मकान निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े नियम
अगर आप अपने घर का निर्माण या मरम्मत करवा रहे हैं, तो नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दिल्ली सरकार के विंटर एक्शन प्लान के तहत 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल पैदा करने वाले खुले निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। इसके अलावा, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने 5 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरे दिल्ली-एनसीआर में ऐसे धूल वाले कार्यों पर प्रतिबंध लागू किया है।
आगे चलकर 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण और तोड़फोड़ पर पूरी तरह से रोक रहेगी, जिसमें केवल जरूरी सरकारी और आपातकालीन कार्यों को ही छूट दी जाएगी।
हालाँकि, GRAP-2 लागू रहने के दौरान अगर आप अपने घर के अंदर ऐसे काम करवाना चाहते हैं जिनसे धूल नहीं उड़ती—जैसे प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, कारपेंट्री (लकड़ी का काम) और पेंटिंग—तो ये काम आसानी से करवाए जा सकते हैं। GRAP-3 लागू होने पर गैर-जरूरी निर्माण बंद हो जाते हैं, जबकि GRAP-4 में सड़क और फ्लाईओवर जैसे बड़े निर्माण भी रोक दिए जाते हैं।
BS-IV पेट्रोल कार चलाने की अनुमति
वाहनों के इस्तेमाल को लेकर भी लोगों में भ्रम बना हुआ है। यदि आपके पास दिल्ली में रजिस्टर्ड 2018 मॉडल की BS-IV (बीएस-4) पेट्रोल कार है, तो आप इसे बिना किसी रुकावट के चला सकते हैं।
GRAP-2 के दौरान बीएस-4 पेट्रोल कारों के संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ तक कि GRAP-3 लागू होने पर भी पेट्रोल से चलने वाली बीएस-4 गाड़ियों पर रोक नहीं लगाई जाती है। हालांकि, गाड़ी का वैध पीयूसीसी (Pollution Under Control Certificate) होना अनिवार्य है।
कचरा जलाने और अवैध गतिविधियों की शिकायत कहाँ करें?
सड़क या खुले में कचरा जलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यदि आपके आसपास कोई खुले में कचरा जलाता है, तो इसकी शिकायत नगर निगम (MCD), DPCC, 'ग्रीन दिल्ली ऐप' या CPCB के 'समीर ऐप' पर की जा सकती है। शिकायत दर्ज कराते समय सही पता, समय और संभव हो तो फोटो या वीडियो जरूर संलग्न करें।
इसके अलावा, यदि रिहायशी इलाके या घर में अवैध रूप से हुक्का बार चलाने जैसी गतिविधि होती है, तो इसकी शिकायत तुरंत स्थानीय पुलिस को 112 नंबर पर या संबंधित थाने में दर्ज करानी चाहिए।