आरसी नवीनीकरण पर पेनल्टी में 100% छूट, ब्यावर के वाहन स्वामी एमनेस्टी योजना का समय रहते उठाएं लाभ
राजस्थान सरकार ने पुरानी आरसी नवीनीकरण पर 100 प्रतिशत विलंब शुल्क माफ किया है। अब वाहन स्वामी बिना किसी पेनल्टी के दस्तावेजों को अपडेट करवा सकेंगे।
ब्यावर, 3 जुलाई। राज्य सरकार की बजट घोषणा के क्रम में परिवहन विभाग ने गैर-परिवहन श्रेणी के वाहनों, विशेष रूप से कृषि ट्रैक्टर एवं दोपहिया वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्र (आरसी) के नवीनीकरण पर देय विलंब शुल्क (पेनल्टी) में शत-प्रतिशत छूट प्रदान करने के लिए विशेष एमनेस्टी योजना लागू की है। इस योजना के तहत पात्र वाहन स्वामी बिना किसी पेनल्टी के अपनी आरसी का नवीनीकरण करवा सकेंगे।
जिला परिवहन अधिकारी कुलज्योति ने बताया कि जिले के ऐसे सभी वाहन स्वामी, जिनके गैर-परिवहन वाहन 15 वर्ष पुराने हो चुके हैं अथवा जिनकी आरसी की वैधता समाप्त हो चुकी है और अब तक उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया है, वे इस विशेष योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत आरसी के नवीनीकरण पर देय विलंब शुल्क पूरी तरह माफ किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की यह पहल वाहन स्वामियों को आर्थिक राहत प्रदान करने के साथ-साथ वैध दस्तावेजों के साथ सुरक्षित एवं नियमसम्मत यातायात सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने जिले के सभी पात्र वाहन स्वामियों से अपील की कि वे योजना की अवधि के दौरान अपने वाहनों की आरसी का नवीनीकरण अवश्य करवा लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई अथवा अतिरिक्त आर्थिक भार से बचा जा सके।
जिला परिवहन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि योजना लागू होने के बावजूद यदि कोई वाहन स्वामी पंजीयन की अवधि समाप्त होने के बाद भी बिना आरसी नवीनीकरण के वाहन का संचालन करता पाया जाता है, तो परिवहन विभाग विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई करेगा। ऐसे वाहनों के चालान बनाए जाएंगे तथा आवश्यकतानुसार उन्हें जब्त (सीज) भी किया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित वाहन स्वामी की होगी।
उन्होंने आमजन से आग्रह किया कि वे राज्य सरकार की इस जनहितकारी एमनेस्टी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए समय पर अपने वाहनों की आरसी का नवीनीकरण कराएं और सुरक्षित एवं नियमसम्मत यातायात व्यवस्था में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।