पुलिस हिरासत में हाथ में हथकड़ी पहने एक व्यक्ति, जिसे नालासोपारा में दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

पालघर जिले के नालासोपारा में 22 वर्षीय जिम ट्रेनर आरिफ अयूब शेख को 23 वर्षीय महिला की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया है। महिला ने उस पर दुष्कर्म, शारीरिक प्रताड़ना और शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। आरोपी को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसे स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

शिकायत के अनुसार, आरोपी आरिफ अयूब शेख ने अप्रैल 2025 में सोशल मीडिया के जरिए महिला से दोस्ती की। विश्वास जीतने के बाद वह उसे अपने घर ले गया, जहां कई बार उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ शारीरिक मारपीट भी की और शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का प्रयास किया।

इस मामले में 23 वर्षीय महिला ने सोमवार, 12 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार को नालासोपारा से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी शेख के मोबाइल फोन से 100 से अधिक अश्लील वीडियो क्लिप बरामद किए। शुरुआती जांच में आशंका जताई गई है कि इनमें से कुछ वीडियो विदेशों में भी वितरित किए गए हो सकते हैं। पुलिस इन वीडियो से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है।

पुलिस उपायुक्त (जोन-III) शशिकांत बोराटे ने बताया कि मुख्य आरोपी के साथ उसकी मां और चचेरे भाई के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत दुष्कर्म, गलत तरीके से बंधक बनाने, जानबूझकर चोट पहुंचाने, हमला करने और आपराधिक धमकी देने से जुड़े आरोप लगाए गए हैं।

इस बीच, भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इस घटना को ‘लव जिहाद’ का मामला बताया। ‘लव जिहाद’ शब्द का इस्तेमाल दक्षिणपंथी कार्यकर्ता उस कथित साजिश के आरोप के लिए करते हैं, जिसमें मुस्लिम पुरुषों पर शादी के जरिए हिंदू महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया जाता है। सोमैया मंगलवार को नालासोपारा पुलिस स्टेशन भी पहुंचे।

महिला की शिकायत, मोबाइल फोन से बरामद वीडियो और आरोपी के परिजनों के खिलाफ दर्ज मामलों के बाद पुलिस जांच के दायरे में अब मामले से जुड़े सभी आरोपों और संभावित वीडियो प्रसार की पड़ताल भी शामिल है।

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