2 अगस्त को पालतू डॉग-कैट रजिस्ट्रेशन कैंप, नहीं कराया तो जब्ती और ₹5,000 जुर्माना

जयपुर में 2 अगस्त को पालतू डॉग-कैट रजिस्ट्रेशन कैंप लगेगा। बिना पंजीकरण मिलने पर जब्ती और ₹5,000 तक जुर्माने की कार्रवाई होगी।

Update: 2026-08-01 13:46 GMT

जयपुर में पालतू डॉग एवं कैट के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम जयपुर ने नागरिकों से अपील की है कि वे 2 अगस्त को आयोजित विशेष रजिस्ट्रेशन कैंप में अपने पालतू पशुओं का पंजीकरण अवश्य कराएं। इसके बाद बिना रजिस्ट्रेशन पाए जाने वाले पालतू डॉग एवं कैट के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले पालतू डॉग या कैट को जब्त किया जा सकता है। इसके साथ ही संबंधित मालिक पर ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नगर निगम ने बताया कि 30 सितंबर तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की जाएगी।

नगर निगम आयुक्त श्री ओम कसेरा ने कहा, “पालतू डॉग एवं कैट का रजिस्ट्रेशन केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि नागरिकों, पशुओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सभी पेट ऑनर्स समय रहते अपने पालतू पशुओं का रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। अभियान के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

नगर निगम द्वारा 2 अगस्त को दुर्गापुरा स्थित आईडीबी में विशेष रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया जाएगा। इस कैंप में पेट ऑनर्स अपने डॉग या कैट का मौके पर ही रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे।

रजिस्ट्रेशन के लिए पेट ऑनर्स को अपने साथ पालतू डॉग या कैट, मालिक की पासपोर्ट साइज फोटो, नवीनतम टीकाकरण (Vaccination) कार्ड और आधार कार्ड अथवा अन्य वैध पहचान पत्र लाना होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹1,000 + जीएसटी निर्धारित किया गया है।

नगर निगम ने सभी पेट ऑनर्स से नियमों का पालन करते हुए समय रहते अपने पालतू पशुओं का रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके। 2 अगस्त का विशेष कैंप पालतू पशुओं के अनिवार्य पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने का अवसर होगा।

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