निकाय चुनाव की घोषणा: बारां में दो चरणों में मतदान, छह शहरी निकायों में आचार संहिता लागू
बारां जिले के छह शहरी निकायों में चुनाव का ऐलान हो गया है। दो चरणों में 9 और 11 सितंबर को मतदान होगा, आचार संहिता लागू।
राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी निकायों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। जिले में निकाय चुनाव दो चरणों में होंगे। प्रथम चरण का मतदान 9 सितंबर और द्वितीय चरण का मतदान 11 सितंबर को कराया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले के सभी छह शहरी निकायों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जो निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर बालमुकुंद असावा ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ संबंधित अधिकारियों को 24, 48 और 72 घंटे की अवधि में निर्धारित मानकों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आचार संहिता की अवधि में शहरी क्षेत्रों में विकास के नए कार्य शुरू नहीं किए जा सकेंगे।
घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 27 अगस्त को लोक सूचना जारी की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है। प्राप्त नामांकन पत्रों की 1 सितंबर को समीक्षा की जाएगी। नाम वापसी 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक की जा सकेगी। चुनाव चिह्नों का आवंटन 4 सितंबर को किया जाएगा।
प्रथम चरण के मतदान की तिथि 9 सितंबर और द्वितीय चरण के मतदान की तिथि 11 सितंबर निर्धारित की गई है। मतदान का समय प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। मतगणना 14 सितंबर को होगी।
प्रथम चरण में बारां, अंता और सीसवाली में मतदान कराया जाएगा, जबकि द्वितीय चरण में छबड़ा, मांगरोल और अटरू में मतदान होगा। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही जिले के सभी छह शहरी निकायों में आचार संहिता प्रभावी होने से अब चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक नए विकास कार्य शुरू नहीं किए जा सकेंगे।