मुंबई। पुलिस ने एक डायमंड ब्रोकर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ब्रोकर पर चर्नीरोड के एक डायमंड कारोबारी के 3.6 करोड़ के हीरे लेकर फरार होने का आरोप है। मिली जानकारी के मुताबिक, ब्रोकर ने कारोबारी से चेक के बदले में हीरे लिए थे। यह चेक बाद में बाउंस हो गया। जब ब्रोकर से फोन या उसके निवास पर संपर्क नहीं हो पाया, तो कारोबारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
इस मामले में शिकायतकर्ता, संतोष लोनंदकर, गिरगांव का निवासी है और ओपेरा हाउस के पास एक हीरा व्यापार फर्म चलाता है। लोनंदकर पिछले कुछ वर्षों से आरोपी, पुष्पेन्द्र अंगारा के साथ व्यापार कर रहा था। मामले से जुड़े एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, आरोपी हमेशा बेचे गए हीरों का भुगतान करता था। जो हीरे नहीं बिक पाते, उन्हें आरोपी समय पर लौटा दिया करता था। पुलिस के अनुसार, सितंबर 2024 में अंगारा बेंगलुरु के एक ग्राहक के साथ लोनंदकर के पास आया था जो सफेद, पूर्ण कट 500-कैरट हीरों की तलाश में था। लोनंदकर ने उसे 71,000 रुपए प्रति कैरट मूल्य वाले 3.6 करोड़ रुपए के 507 कैरट हीरे दिखाए। अंगारा ने हीरे की जांच की, उन्हें ले लिया और लोनंदकर को बताया कि वह भुगतान 10 दिनों में कर देगा। बाद में उसने एक चेक दिया जो अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया।
पुलिस ने कहा कि अंगारा लोनंदकर को भुगतान का वादा करता रहा, लेकिन भुगतान नहीं किया। लोनंदकर उसे फोन या उसके घर पर संपर्क नहीं कर पाया। इसके बाद लोनंदकर ने उसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत बाउंस चेक के लिए नोटिस भेजा और बुधवार को डीबी मार्ग पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 (धोखाधड़ी) और 316 (भरोसे के आपराधिक उल्लंघन) के तहत मामला दर्ज किया।