गुलाबपुरा नगर पालिका के वाइस चेयरमैन पर यौन शोषण का गंभीर आरोप

पीड़िता ने लगाए लंबे समय तक शोषण और वीडियो वायरल करने की धमकी के आरोप

    14-Jun-2025
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भीलवाड़ा

भीलवाड़ा, राजस्थान
- भीलवाड़ा जिले की गुलाबपुरा नगर पालिका के वाइस चेयरमैन सांवरनाथ योगी के खिलाफ एक महिला द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की है। महिला ने आरोप लगाया है कि योगी ने उसके साथ लंबे समय तक यौन शोषण किया, 12 लाख रुपये की मांग की, और पैसे नहीं देने पर आपत्तिजनक फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी।


आरोपी की पहचान और पद

सांवरनाथ पुत्र लादूनाथ योगी, गुलाबपुरा निवासी और वर्तमान में गुलाबपुरा नगर पालिका के वाइस चेयरमैन के पद पर कार्यरत हैं। वे एक वकील भी हैं और पीड़िता के दहेज प्रताड़ना केस में उनके कानूनी सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे।


मामले की शुरुआत: विधवा होने के बाद की घटनाएं

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसने विवाह के बाद दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था, जिसमें सांवरनाथ योगी उसके वकील थे। 2019 में जब योगी की पत्नी की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने पीड़िता से अपनी दो बेटियों की देखभाल और घर का काम संभालने के लिए कहा। पीड़िता की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह इस काम के लिए तैयार हो गई।


फरवरी 2019: पहली घटना और धोखाधड़ी

शिकायत के अनुसार, फरवरी 2019 में जब पीड़िता घर पर अकेली थी, तो सांवरनाथ योगी ने उसे विवाह का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया। इस दौरान उन्होंने पीड़िता के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी बनाए। आरोप है कि योगी ने लगातार विवाह का वादा करते हुए पीड़िता का शारीरिक शोषण जारी रखा।


लंबे समय तक चला शोषण

पीड़िता के अनुसार, योगी ने उसे यह कहकर धोखे में रखा कि जैसे ही उसका मुकदमा खत्म होगा, वह उससे विवाह कर लेगा। इस झांसे में आकर पीड़िता का शोषण जारी रहा। इस दौरान दो बार उसका गर्भपात भी कराया गया। कोरोना काल में जब योगी संक्रमित हुआ, तो पीड़िता ने एक महीने तक उसकी देखभाल की, लेकिन उस समय भी शोषण जारी रहा।


दूसरा विवाह और धोखा

8 जून 2021 को सांवरनाथ योगी ने अपनी ही जाति की एक लड़की से दूसरा विवाह कर लिया। इस घटना के बाद पीड़िता को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह जयपुर चली गई। इससे पता चलता है कि योगी का विवाह का वादा केवल धोखा था।


12 लाख की मांग और वायरल करने की धमकी

15 मई 2025 को पीड़िता गुलाबपुरा न्यायालय में पेशी के लिए आई। वहां सांवरनाथ योगी ने उससे मिलकर बताया कि उसके ससुराल वालों के साथ 12 लाख रुपये में समझौता हो गया है। उन्होंने पीड़िता से यह राशि मांगी और कहा कि वे उसे अलग से मकान देकर पति-पत्नी की तरह रहने का प्रस्ताव दिया। जब पीड़िता ने पहले के झांसे की बात कही तो योगी भड़क गया और उसे आपत्तिजनक फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी।


पुलिस कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया

पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी, जिसके बाद गुलाबपुरा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(N) के तहत FIR दर्ज की है। यह धारा बलात्कार के गंभीर मामलों से संबंधित है। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर मोतीलाल को सौंपी गई है।


पीड़िता की चिंताएं

अपनी शिकायत में पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चूंकि आरोपी नगर पालिका में वाइस चेयरमैन का पद संभालता है, इसलिए भविष्य में उसके साथ कोई भी दुर्घटना होने पर इसकी जिम्मेदारी सांवरनाथ योगी की होगी। यह बयान पीड़िता की गंभीर चिंता और डर को दर्शाता है।


समाजिक और राजनीतिक प्रभाव

यह मामला न केवल एक व्यक्तिगत अपराध का मुद्दा है, बल्कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि के आचरण पर भी सवाल खड़े करता है। वाइस चेयरमैन जैसे पद पर बैठे व्यक्ति से इस प्रकार के आचरण की अपेक्षा नहीं की जाती। यह मामला महिला सुरक्षा और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर मुद्दों को उजागर करता है।


मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग तेज होती जा रही है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है और वे चाहते हैं कि दोषी को कड़ी सजा मिले।