मुंबई। राज्य में आभूषण व्यापारियों से चोरी के मामलों में जब्त माल को संभालते समय जांच अधिकारियों को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित मार्गदर्शक सिद्धांतों के तहत काम करना होगा। साथ ही आभूषण व्यापार से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए राज्यस्तरीय दक्षता समिति का गठन किया जाएगा। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक कार्यालय द्वारा परिपत्र जारी किया गया है।
ऐसे मामलों में निर्दोष आभूषण व्यापारियों को परेशानी न हो और असली आरोपियों को दंड मिले, इस उद्देश्य से यह मार्गदर्शक तत्त्व राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को भेजे गए हैं। पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी गई है कि राज्य स्तर पर ‘राज्यस्तरीय दक्षता समिति’ और जिला स्तर पर ‘दक्षता समिति’ का गठन किया जाएगा। इन समितियों की बैठकें हर तीन महीने में आयोजित की जाएंगी।
आभूषण चोरी के मामलों में जब्त सोना पंचायत के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में मूल दस्तावेज की पुष्टि के बिना जब्ती नहीं होनी चाहिए। आभूषण व्यापारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति या दो स्थानीय साथियों की उपस्थिति में ही पंचनामा होना अनिवार्य किया गया है। चोरी के मामलों में जब जब्ती की जाती है, तब व्यापारियों को तत्काल जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके लिए सूचना देने की विधि भी निर्धारित की गई है।
इस नियमावली का उद्देश्य यह है कि बिना आवश्यक सबूत के किसी भी आभूषण व्यापारी को परेशान न किया जाए और असली अपराधियों को दंड मिले।