मुंबई। मुंबई की एक सत्र अदालत ने एक व्यापारी से सोने की लूट के मामले में चार दोषियों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 17 सितंबर 2024 का है, जब 46 वर्षीय सोने-चांदी के व्यापारी मुकेश संघवी अपने कर्मचारियों और भतीजे के साथ टैक्सी से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) जा रहे थे। उनके पास 6,569.50 ग्राम सोने के आभूषण थे, जिसकी कीमत लगभग 1.88 करोड़ रुपये थी। ये आभूषण राजस्थान भेजे जाने थे।
कर्नाक बंदर ब्रिज के पास सुलभ शौचालय के पास टैक्सी रुकते ही चालक ने विश्राम का बहाना किया। तभी आरोपियों ने व्यापारी संघवी को जबरन टैक्सी से बाहर खींच लिया, उनके साथ मारपीट की और उनकी सोने की चेन छीन ली। इस दौरान उनके अन्य साथी कर्मचारियों और भतीजे का अपहरण कर आभूषणों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बाद में बंधकों को पी. डी'मेलो रोड पर छोड़ दिया गया।
इस मामले में 2016 में पायधुनी पुलिस थाने में डकैती और अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। अपराध शाखा की यूनिट-2 ने जांच के दौरान आरोपियों का सुराग लगाया और सोने के परिवहन की जानकारी लीक करने वाले व्यक्ति की पहचान की। इसके बाद प्रफुल गायकवाड़, शाहनवाज़ खान, जहांगीर शेख और रतनकुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6,273 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए, जिनकी कीमत करीब 1.75 करोड़ रुपये आंकी गई है। अदालत ने ठोस सबूतों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।