नगर संवाददाता. उदयपुर। चेक अनादरण (check dishonor) के मामले में जोधपुर (Jodhpur) के कांग्रेस (Congress) प्रत्याशी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट (arrest warrant) पर कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट में प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अण्डर टेकिंग दी कि मतदान के बाद मामले में जमानत करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रकरण के अनुसार गणेश घाटी निवासी सुरेश रलोती व निखिल रलोती ने मैमर्स गिरनार होटल प्रा.लि. जरिये जोधपुर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी करण सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी उचियारड़ा जोधपुर को सुखाड़िया सर्कल पर 75 हजार वर्गफीट जमीन 27.21 करोड़ रुपये में सौदा किया। जिसकी एवज में चेक दिये। पांच करोड़ के चेक स्टोप पेमेन्ट का मेमो लगाकर बैंक ने दिसम्बर 2023 को अनादरित करवा दिया। इस मामले में फरियादी की ओर से अधिवक्ता राजीव पामेचा ने दावा पेश किया। कोर्ट ने सम्मन व गैर जमानती वारंट जारी किया, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी कोर्ट में पेश नहीं होने पर कोर्ट ने 16 अप्रेल 2024 को गिरफ्तारी वारंट जारी कर 20 मई 2024 को पेश करने के आदेश दिये।
इस मामले में जोधपुर के कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिवादी करण सिंह उचियारडा की तरफ से उनके अधिवक्ता दुर्गासिंह शक्तावत ने कोर्ट को अवगत कराया कि प्रतिवादी की ओर से 29 फरवरी को कोर्ट में अंडर टेकिंग पेश की जा चुकी थी। कोर्ट द्वारा अगली सुनवाई 13 मई 2024 को नियत की गई है। मामले में भूलवश 13 अप्रेल की तारीख कर दी जो द्वितीय शनिवार का अवकाश का दिन था। गलतफहमी के कारण कोर्ट की पीठासीन अधिकारी रेखा चौधरी ने वारंट पर रोक लगाते हुए जोधपुर पुलिस कमिश्नर को आदेशित किया कि वारंट से कोर्ट में प्रतिवादी को तलब न हो। प्रतिवादी के अधिवक्ता को आदेशित किया कि आगामी 20 मई से पहले प्रतिवादी की जमानत प्रार्थना पत्र पेश करें।