लोकसभा चुनाव-2024 : मतदान दिवस पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश

निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के कामगारों सहित मनरेगा श्रमिकों को भी मिलेगा सवैतनिक अवकाश

Pratahkal    18-Apr-2024
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जयपुर (का.सं.)। आगामी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दिवस (polling day) को सार्वजनिक अवकाश (public holiday) घोषित किया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलिमा तक्षक ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2024 को जारी आदेश की अनुपालना में मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
 
उन्होंने बताया कि शुक्रवार, 19 अप्रैल 2024 जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित हवामहल, विद्याधर नगर, सिविल लाइन, किशनपोल, आदर्श नगर, मालवीय नगर, सांगानेर, बगरू विधानसभा क्षेत्रों में, जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित कोटपूतली, विराटनगर, शाहपुरा, फुलेरा, झोटवाड़ा, आमेर जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित चाकसू एवं बस्सी विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ सीकर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित चौमूं विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। वहीं, अजमेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाहित दूदू विधानसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
 
उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा 22 मार्च 2024 को जारी आदेशों की अनुपालना में दोनों मतदान तिथियों 19 अप्रैल एवं 26 अप्रैल पर मनरेगा श्रमिकों को भी सवैतनिक अवकाश देय होगा।
 
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऐसे कार्मिक जो राजस्थान राज्य के किसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य तौर पर निवासी है और मतदाता के रूप में पंजीकृत है, राजस्थान राज्य के ही अन्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत है तथा ऐसे कार्मिक जो अन्य राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य तौर पर निवासी है और मतदाता के रूप में पंजीकृत है। ऐसे कार्मिक को मतदान हेतु आवेदन करने पर मतदान तिथि को सवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने हेतु विभिन्न विभागों, उपक्रमों, बोर्ड एवं निगमों आदि के विभागाध्यक्ष भी प्राधिकृत होंगे।
 
उन्होंने कहा कि वित्त (मार्गोपाय) विभाग की 19 मार्च 2024 को जारी अधिसूचना की अपुनालना में मतदान दिवस पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र स्थित कार्यालयों में पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 के तहत अवकाश रहेगा। वहीं, श्रम विभाग द्वारा 19 मार्च 2023 को जारी आदेश के तहत जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्र स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में कार्यरत कामगारों को सवैतनिक मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा।
साथ ही ऐसे कामगार जो जिले की लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत है, परन्तु निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्यरत है उन्हें अपने मतदान क्षेत्र में मतदान हेतु मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा।
 
अवकाश सुनिश्चित करने के लिए दल का गठन
 
नीलिमा तक्षक ने बताया कि निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं में सवैतनिक अवकाश सुनिश्चित करने के लिए दल का गठन भी किया गया है। मतदान दिवस पर कामगारों को सवैतनिक अवकाश सुनिश्चित करने के लिए दल का गठन किया है। दल में श्रम निरीक्षक सपना चुग (मोबाइल-8239815237), श्रम निरीक्षक भारती भिण्डा (मोबाइल-7790836942) एवं श्रम निरीक्षक अंकिता महर्षि (मोबाइल-7976614153) शामिल है। उन्होंने बताया कि ये दल 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 7 बजे से मतदान समाप्ति तक कार्यालय में उपस्थित रहकर संस्थानों से सवैतनिक अवकाश के आदेश की पालना सुनिश्चित करवाएंगे। साथ ही, इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।