टैक्स मामलों में अपील का दायरा बढा

मामूली मामले में भी अपील कर सकेंगे आईटी अधिकारी

Pratahkal    22-Mar-2024
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income tad dept 
 
मुंबई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने टैक्स न्यायाधिकरण और अदालतों में आईटी विभाग (IT department) द्वारा अपील दायर किये जाने के मामलों में लचीला रवैया अपनाते हुये मामूली रकम के मामलों में भी अपील का रास्ता खोल दिया है। सीबीडीटी ने हालांकि अपील दाखिल करने के लिये सीमा को बरकरार रखा है।
 
अपील दाखिल करने के लिये जिन अपवादात्मक मामलों को अपील के लिये मंजूरी दी गई है उसमें पेनी स्टॉक्स ट्रेड से उपार्जित पूंजीगत लाभ या हानि से जुड़े मामले, टीडीएस या टीसीएस से संबंधित विभिन्न वाद, विधि एजेंसियों और इंटेलीजेंस अधिकारियों से जानकारी के आधार पर टैक्स मूल्यांकन जैसे तमाम छोटे बड़े मामले शामिल हैं। टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक, हालांकि सीबीडीटी ने एक सूची जारी कर दी है लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। अगर इस तरह से अपील के लायक मामलों की सूची बड़ी हुई तो टैक्स (tax) से जुड़े कानूनी मुकदमों में काफी भारी तादाद में बढ़ोत्तरी होगी। गौरतलब है कि इनकम टैक्स (Income Tax) अपीलीय न्यायाधिकरण, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आईटी विभाग द्वारा अपील जारी किये जाने के लिये क्रमश: रुपये 50 लाख, रुपये एक करोड़ और रुपये 2 करोड़ की सीमा निर्धारित है। यह सीमा सीबीडीटी ने अगस्त 2019 में संशोधन के जरिये तय की थी। यानि उपरोक्त अदालतों में उपरोक्त राशि के मामलों में ही अपील की जा सकती है।