राजकीय संपत्ति पर पोस्टर चिपकाने वालों को निगम के नोटिस, होंगी एफआईआर

Pratahkal    08-Feb-2024
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उदयपुर. नगर संवाददाता | नगर निगम (Municipal council) ने गुरूवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न स्थानों पर राजकीय राजकीय एवं सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर चिपकाने के कारण चार संस्थाओं को नोटिस (Corporation notices) देकर दिया है। निगम इन संस्थाओ के खिलाफ सख्ती करते हुए पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाएगी।
 
नगर निगम आयुक्त आईएएस राम प्रकाश ने बताया कि उदयपुर (Udaipur) शहर में किसी भी सार्वजनिक या राजकीय संपत्ति पर बैनर एवं पोस्टर नहीं चिपकाने की अपील की गई थी, लेकिन निगम द्वारा की गई अपील को नजरअंदाज करते हुए कई संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक एवं राजकीय संपत्ति पर पोस्टर चिपकाए है, जिससे शहर की खूबसूरती बिगड़ रही है। इसको लेकर शहर की चार संस्थाओं को नोटिस जारी किए हैं। यदि इन संस्थाओं द्वारा नोटिस की पालना नहीं की जाती है तो उनके खिलाफ नगर निगम द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।
 
इन लोगों को जारी किए नोटिस
 
नगर निगम में पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी ने बताया कि बुधवार को शहर की जीनेश आईएएस अकादमी, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेज, देवदत्त पारिख, सक्षम उदयपुर को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 द्वारा 297 क के तहत नोटिस जारी किये गये। संस्था द्वारा यदि नोटिस की पालना नही की जाती है तो निगम पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाएगा। इसमें प्रथम अपराध करने पर एक वर्ष तक का कारावास के साथ न्यूनतम जुर्माना पांच हजार एवं अधिकतम दस हजार तक या दोनो से दण्डित किया जा सकता है। इसके बाद पुनः अपराध करने पर दो वर्ष तक कारावास अथवा न्युनतम दस हजार एवं अधिकतम बीस हजार जुर्माने तक या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।