कार्यालय संवाददाता जयपुर। राजस्थान (Rajasthan) में गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने बड़ा निर्णय लिया है। कर्मचारी (Employee) के दो से ज्यादा संतान (More Than Two Children) हो तो भी तीन साल बाद मूल वरिष्ठता मिलेगा। प्रमोशन (Promotion) नहीं रोका जाएगा। वार्षिक वेतन वृद्धि भी नहीं रोकी जाएगी।
राज्य के कार्मिक विभाग ने संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में अभी दो से ज्यादा संतान होने पर तीन साल प्रमोशन रोकने का नियम है। अभी प्रमोशन के साथ उसकी वेतन वृद्धि रोकने का भी नियम है। इसके साथ ही तीन वर्ष तक रहती है संबंधित कर्मचारी की वरिष्ठता । लेकिन अब कार्मिक विभाग ने जो संशोधित आदेश निकाले हैं उसके मुताबिक संशोधन से प्रमोशन के साथ मिलेगी मूल वरिष्ठता। ऐसे में अब 2019- 20 में जिनका प्रमोशन ड्यू, उसे उसी वर्ष से मिल सकेगा प्रमोशन । जबकि वेतन वृद्धि का वार्षिक लाभ मिल सकेगा तीन साल बाद।
कार्मिक विभाग ने संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में एक जून 2001 के बाद किसी सरकारी कर्मचारी (Government Employee) की दो से अधिक संतान होने पर पांच वर्ष तक प्रमोशन नहीं मिलता है। तीसरी संतान को लेकर की गई। सख्ती के बाद कर्मचारियों ने बीच का रास्ता निकाल लिया था । कर्मचारी अपनी एक संतान को दत्तक के रूप में घोषित कर देते थे, ताकि मिलने वाले लाभ में किसी प्रकार की कटौती नहीं हो सके। इस तरह की शिकायतें लगातार कार्मिक विभाग के पास पहुंच रही थीं। इसके बाद गहलोत सरकार ने दिसंबर 2021 को तीसरी संतान को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया था।