नगर संवाददाता. उदयपुर : शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र में अवैध (Illegal) रूप से ब्राउन शुगर की तस्करी (Smuggling of Brown Sugar) कर बेचने वाले तस्कर को अदालत ने दो वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई। प्रकरण के अनुसार घंटाघर थाने के दुर्गाराम ने 22 मार्च 2014 को मुखबिर की सूचना पर मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की तस्करी करते और बेचने की फिराक में घुमते केलवा हाउस घंटाघर निवासी असलम उर्फ आलू पुत्र अब्दुल गफ्फुर को गिरफ्तार (Arrested) किया। इसके कब्जे से प्लास्टिक की थैली में रखी 20 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त (Brown Sugar Confiscated) की। जांच पूर्ण कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान विशिष्ठ लोक अभियोजक मुश्तकिल खान ने 13 गवाह व 47 दस्तावेज प्रदर्शित कर आरोपी पर आरोप सिद्ध करने में सफल रहे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रम 1 के पीठासीन अधिकारी चन्द्रप्रकाश सिंह ने आरोपी असलम उर्फ आलू को एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 8/21 में दो वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।